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Madhubani : बायोमीट्रिक सत्यापन के आधार पर लाभुकों को मिलेगा मुफ्त खाद्यान्न

Madhubani News मुफ्त खाद्यान्न के बदले राशि लेने वाले डीलरों पर गिरेगी गाज लापरवाही एवं शिथिलता बरतने वाले संबंधित पदाधिकारी पर भी होगी कार्रवाई डीएम ने दिया मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Wed, 12 May 2021 02:32 PM (IST)Updated: Wed, 12 May 2021 02:32 PM (IST)
Madhubani : बायोमीट्रिक सत्यापन के आधार पर लाभुकों को मिलेगा मुफ्त खाद्यान्न
बायोमीट्रिक सत्यापन के आधार पर मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

मधुबनी, जासं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को बायोमीट्रिक सत्यापन के आधार पर मई एवं जून में प्रतिमाह पांच किग्रा मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। जिसे दो किग्रा गेहूं एवं तीन किग्रा चावल होगा। जन वितरण प्रणाली के राशन कार्डधारियों को मई में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनुमान्य एवं बायोमीट्रिक सत्यापन के आधार पर मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।

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जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने की योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने उक्त पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को विभागीय निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करें कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न मूल्य के लिए भुगतान की गई राशि दो किस्तों में खाद्यान्न वितरण समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाएगी।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया का नियमित रुप से निरीक्षण व पर्यवेक्षण किया जाएगा, ताकि मई में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आच्छादित प्रत्येक लाभुक को उनके अनुमान्यता के अनुसार बायोमीट्रिक सत्यापन के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न का मुफ्त वितरण किया जा सके। किसी भी परिस्थिति में किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किसी लाभुक से कोई राशि नहीं वसूला जाएगा, इसको लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं।

डीएम ने जिले के सभी एसडीओ को आदेश दिया है कि खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण पर लगातार निगरानी रखते हुए दैनिक अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध अविलंब विधि-सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न संकट के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आच्छादित प्रत्येक लाभुक एवं लाभुक परिवार को उनके अनुमान्यता के अधार पर मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। जिस कारण उक्त आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता को काफी गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही उक्त मामले में लापरवाही व शिथलता बरतने वाले पदाधिकारी एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।


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