खाते से 22.40 लाख उड़ाने के मामले के आरोपित जफर की जमानत अर्जी खारिज
सेवानिवृत बीएसएनएल कर्मी रामदेव राम के खाता से 22.40 लाख रुपये उड़ाने के मामले में कोल्हुआ पैगंबरपुर के जफर इकबाल की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
मुजफ्फरपुर : सेवानिवृत बीएसएनएल कर्मी रामदेव राम के खाता से 22.40 लाख रुपये उड़ाने के मामले में कोल्हुआ पैगंबरपुर के जफर इकबाल की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। इस मामले में जफर इकबाल सहित आधा दर्जन आरोपितों के विरुद्ध पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
यह है मामला : रामदेव राम ने तीन जुलाई को नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि 24 जुलाई को उसके मोबाइल के सिम का नेटवर्क अचानक चला गया। इसकी तहकीकात करने वह बीएसएनएल आफिस में गया। वहां बीएसएनएल कर्मी संतोष आनंद ने बताया कि उनका सिम खराब हो गया है। नया सिम लेना होगा। इसके लिए आधार व फोटो की मांग की। इसके बाद उन्हें नया सिम दिया गया। शाम में सिम में नेटवर्क आ गया। 28 जुलाई को नेटवर्क फिर से गायब हो गया। 29 जुलाई को फिर से संतोष आनंद से संपर्क किया तो आधार कार्ड व फोटो लेकर सिम दिया। शाम में नेटवर्क आने की बात बताई, लेकिन नेटवर्क नहीं आया। 30 जुलाई को फिर से उन्हें यह बात बताई तो उन्होंने जबाव दिया कि यह नंबर डिसकनेक्ट हो गया है। नया सिम लेना होगा और नया सिम दिया गया। उन्होंने अपने मोबाइल से काल कर ओटीपी बताने को कहा। उनके पुत्र ने यह ओटीपी संतोष आनंद को दे दिया। इसके बाद दो-तीन घंटे में सिम चालू होने की बात बताई गई। इसके बाद सिम चालू हो गया। जब दो जुलाई को वे पीएनबी की जवाहरलाल रोड शाखा के पेंशन खाता से रुपये निकासी करने गया तो पता चला कि 29 जुलाई को 20 लाख व 30 जुलाई को दो लाख रुपये की अवैध निकासी की जा चुकी है। बैंक से बताया गया कि दोनों निकासी आनलाइन की गई है। इसमें उनके मोबाइल के सिम का प्रयोग किया गया है। जांच में पुलिस ने जफर इकबाल सहित छह आरोपितों की संलिप्तता पाते हुए सभी को गिरफ्तार किया।