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बालिका गृह कांड : सीबीआइ ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी एफएसएल रिपोर्ट

सीबीआइ ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में फोरेंसिक जांच रिपोर्ट (एफएसएल) सौंप दी है।

By Edited By: Published: Sat, 13 Oct 2018 11:20 AM (IST)Updated: Sat, 13 Oct 2018 05:40 PM (IST)
बालिका गृह कांड : सीबीआइ ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी  एफएसएल रिपोर्ट
बालिका गृह कांड : सीबीआइ ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी एफएसएल रिपोर्ट
मुजफ्फरपुर (जेएनएन)। बालिका गृह मामले की जांच कर रही सीबीआइ ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में फोरेंसिक जांच रिपोर्ट (एफएसएल) सौंपी है। सीलबंद रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष खोला गया। कोर्ट ने देखकर सीबीआइ अधिकारी को वापस कर दिया। अधिकारी लाल रंग के कपड़े में बंधा एक बड़ा सीलबंद डिब्बा, एक छोटा डिब्बा व रजिस्टर, फाइल व दो लिफाफे भी साथ लाए थे।
कोर्ट में रखा सीबीआइ का पक्ष 
   सीबीआइ अधिकारी के साथ उनके विशेष लोक अभियोजक भी थे। उन्होंने कोर्ट के समक्ष सीबीआइ का पक्ष रखा। हालांकि, बाद में उन्होंने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। महिला थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी भी काफी समय तक कोर्ट में सीबीआइ अधिकारियों के साथ थीं। यह पता नहीं चला है कि रिपोर्ट किस साक्ष्य की है और उसमें क्या है। तीन अक्टूबर को श्मशान घाट की खोदाई में मिला था।
मिले थे कंकाल के अवशेष 
   मानव कंकाल ब्रजेश ठाकुर के नौकर गुड्डू की निशानदेही पर सीबीआइ ने तीन अक्टूबर को सिकंदरपुर स्थित श्मशान घाट परिसर के चिह्नित स्थान की खोदाई कराई थी। इसमें मानव कंकाल के अवशेष मिले थे। खोपड़ी, सीना, हाथ-पैर व अन्य अंगों की हड्डियां मिली थीं। सीबीआइ ने इसके नमूने को एफएसएल जांच के लिए भेजा था।
जांच के दौरान जब्त की गई थीं फाइलें
बालिका गृह की जांच के दौरान सीबीआइ ने कई फाइलें व अन्य साक्ष्यों को जब्त किया था। इनकी भी फोरेंसिक जांच कराने की बात कही गई थी। इसके अलावा पुलिस की ओर से 23 जुलाई को बालिका गृह परिसर की खोदाई कराई गई थी। इसमें तब कुछ नहीं मिला था। बाद में पुलिस ने इस खोदाई वाले गढ्डे की मिट्टी को एफएसएल जांच के लिए भेजा था। इसका उद्देश्य उक्त स्थान पर किसी के शव को दफनाए जाने की पुष्टि कराना था।

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