अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
अधिवक्ता रामकुमार ठाकुर की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपित ब्रह्मानंद सहनी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
मुजफ्फरपुर : अधिवक्ता रामकुमार ठाकुर की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपित ब्रह्मानंद सहनी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। सात सितंबर को नियमित जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। घटना 23 मार्च 2013 की है, जब मनियारी के पुरुषोत्तमपुर गांव के निकट कोर्ट से घर जाने के दौरान अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिवक्ता के भतीजा सुजीत कुमार के बयान पर मुखिया राजकुमार सहनी, उनके पुत्र ब्रह्मानंद सहनी समेत आधा दर्जन के खिलाफ मनियारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें मुखिया की मौत हो गई है।
दहेज के लिए विवाहिता की हत्या
बोचहां प्रखंड क्षेत्र की एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। मृतका के पिता की सूचना पर अहियापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतका की पहचान मिर्जापुर गांव निवासी मनीष साह की 22 वर्षीय पत्नी कोमल कुमारी के रूप में हुई है। मृतका के पिता कटरा थाना क्षेत्र के कटरा निवासी संजय साह ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से एक लाख रुपये समेत अन्य सामान की मांग को लेकर मेरी पुत्री को बराबर प्रताड़ित किया जाता था। जबकि उसका दो साल का एक बच्चा भी है। वे पैसे देने में असमर्थ हैं। पैसे नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने मिलकर उनकी पुत्री की हत्या कर दी। मृतका के पिता ने पति मनीष साह, उसके भाई विनय साह, गुड्डू साह, बहन आरती देवी, सास कलावती देवी, ससुर जनार्दन साह और मनीष साह की भाभी पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि मृतका के पिता के बयान पर मामले की छानबीन की जा रही है।