अहियापुर कांड: खबड़ा बवाल में गिरफ्तार चारों आरोपितों की जमानत अर्जी मंजूर Muzaffarpur News
अहियापुर के छात्रा को जिंदा जलाने के विरोध में खबड़ा में बवाल मामले में बनाए गए आरोपित। जिला जज के कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी को किया मंजूर।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के विरोध में मंगलवार को बवाल के दौरान गिरफ्तार चारों आरोपितों की जमानत अर्जी जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट ने मंजूर कर ली है। पिछले दिनों चारों आरोपितों की जमानत अर्जी प्रभारी सीजेएम ऋचा भार्गव ने खारिज कर दी थी। इसके बाद चारों की ओर से जिला जज के कोर्ट में जमानत की अपील अर्जी दाखिल की गई थी। जमानत पाने वाले आरोपितों में पटना के पटेल नगर निवासी दीपक कुमार, कन्हैया कौशिक, राजीव नगर के सन्नी कुमार व भागलपुर के सानू सनगही शामिल हैं। सभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
मुशहरी अंचल के राजस्व अधिकारी ने दर्ज कराया था केस
16 दिसंबर को बवाल को लेकर मुशहरी अंचल के राजस्व अधिकारी मो. रिजवान आलम ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें तथाकथित सवर्ण सेना के अध्यक्ष भागवत शर्मा, राहुल चुन्नू, सन्नी कुमार, सानू सनगही, कन्हैया कौशिक, दीपक कुमार गोपाल झा, पंकज सिंह और पुरुषोत्तम को नामजद आरोपित बनाया गया है। इसमें से पुलिस ने दीपक कुमार, कन्हैया कौशिक, सन्नी कुमार व सानू सनगही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सभी को 17 दिसंबर को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।