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Muzaffarpur Shelter Home Case: बालिका गृह का सजायाफ्ता अश्विनी की मारपीट मामले में कोर्ट में हुई पेशी, 11 साल पुराना है मामला

Muzaffarpur Shelter Home Case बालिका गृह कांड में सजायाफ्ता तिहाड़ जेल में बंद अश्विनी कुमार उर्फ डॉ.आसमनी की सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संजना गांधी के कोर्ट में पेशी हुई। तय किए गए आरोप चलेगा ट्रायल।

By Murari KumarEdited By: Published: Tue, 13 Oct 2020 01:15 PM (IST)Updated: Tue, 13 Oct 2020 01:15 PM (IST)
Muzaffarpur Shelter Home Case: बालिका गृह का सजायाफ्ता अश्विनी की मारपीट मामले में कोर्ट में हुई पेशी, 11 साल पुराना है मामला
बालिका गृह का सजायाफ्ता अश्विनी की मारपीट मामले में कोर्ट में हुई पेशी

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह कांड में सजायाफ्ता तिहाड़ जेल में बंद अश्विनी कुमार उर्फ डॉ.आसमनी की सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संजना गांधी के कोर्ट में पेशी हुई। मारपीट के एक मामले की सुनवाई इस कोर्ट में हो रही है। यह मामला 11 साल पुराना है। भाभी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पेशी के बाद कोर्ट से उसके खिलाफ आरोप गठन की कार्रवाई हुई।

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 मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। अश्विनी के वकील सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि अब उस पर ट्रायल चलेगा। कोर्ट में अश्विनी की पत्नी बेबी देवी हाजिर हुईं। 26 सितंबर को कोर्ट ने अश्विनी की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। मुजफ्फरपुर के जेल अधीक्षक के माध्यम से तिहाड़ जेल के अधीक्षक को उक्त वारंट भेजा गया था।

ये है मामला

जेल चौक निवासी अश्विनी व उसकी पत्नी के खिलाफ मारपीट के मामले में 26 जुलाई 2009 को मिठनपुरा थाना में उसकी भाभी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उन दोनों पर मारपीट का आरोप लगाया था। 29 सितंबर 2009 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में 11 अगस्त 2009 को अश्विनी को कोर्ट से जमानत मिली थी। 


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