समीर हत्याकांड के आरोपित आशुतोष को मिली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत Muzaffarpur News
Sameer murder case जिला जज के कोर्ट ने खारिज कर दी थी अग्रिम जमानत की अर्जी। वरीय पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में आशुतोष सहित चार को बनाया गया था आरोपित।
मुजफ्फरपुर,जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपित आशुतोष शाही को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। जिला जज के कोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में पांच नवंबर को अपील अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को उसे जमानत दे दी।
मंटू शर्मा व शंभू सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी हो चुकी खारिज
जिला जज के कोर्ट ने इस मामले के आरोपित मंटू शर्मा व शंभू सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर रखी है। एक अन्य आरोपित राजू तुरहा की ओर से फिलहाल अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल किए जाने की सूचना नहीं है। इससे पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) एसके तिवारी के कोर्र्ट ने आशुतोष शाही, शंभू सिंह, मंटू शर्मा व राजू तुरहा के खिलाफ वारंट जारी किया था। इन चारों को वरीय पुलिस अधिकारी के पर्यवेक्षण के बाद आरोपित बनाया गया है। इससे पहले सात आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल किया था। इसमें सुशील छापडिय़ा, श्यामनंदन मिश्रा, गोविंद कुमार, सुजीत कुमार, कुमार रणंजय ओमकार, मृत्युजंय कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह व नवीन कुमार शामिल है। फिलहाल इन सातों आरोपितों के विरुद्ध जिला जज के कोर्ट में आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई चल रही है।
यह है मामला
पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा नबाव रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके कार चालक रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया गया। इस मामले में नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुजाउद्दीन के बयान पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी।