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मांस विनष्ट करने को लेकर अर्जी

बेला इंडस्ट्रीयल एरिया के फेज- दो स्थित अल्फा लेदर इंडस्ट्रीज व आलम इंडस्ट्रीज में जब्त मांस को विनष्ट करने के लिए अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह व अन्य को अर्जी दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 Apr 2018 04:06 AM (IST)Updated: Thu, 26 Apr 2018 04:06 AM (IST)
मांस विनष्ट करने को लेकर अर्जी
मांस विनष्ट करने को लेकर अर्जी

मुजफ्फरपुर। बेला इंडस्ट्रीयल एरिया के फेज- दो स्थित अल्फा लेदर इंडस्ट्रीज व आलम इंडस्ट्रीज में जब्त मांस को विनष्ट करने के लिए अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह व अन्य को अर्जी दी है। यह अर्जी एसएसपी व नगर निगम के नगर आयुक्त को भी सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने उन्हें इस संबंध में जिलाधिकारी, एसएसपी व नगर आयुक्त को अर्जी देने का निर्देश दिया था।

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यह है मामला : बेला इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-दो स्थित अल्फा लेदर इंडस्ट्रीज पर 29 जनवरी की रात पुलिस ने छापेमारी कर लगभग पांच सौ टन मांस बरामद किया था। इसके कुछ दिन बाद उसी एरिया के आलम इंडस्ट्रीज से भी लगभग पांच टन मांस बरामद किया गया था। इसमें प्रतिबंधित जानवरों के मांस शामिल हैं। पुलिस ने दोनों फैक्ट्रियों से बरामद मांस को जब्त कर लिया था। इसको विनष्ट करने के लिए एक फरवरी को निचली अदालत से पुलिस को स्वीकृति मिल गई, लेकिन अब तक इस मांस को विनष्ट नहीं किया गया। इसको लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। इसमें मांस के विनष्ट नहीं किए जाने के कारण दुर्गध व बीमारी फैलने की आशंका जताई। याचिका की सुनवाई करते हुए 23 अप्रैल को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन ने उन्हें इसके पहले जिलाधिकारी, एसएसपी व नगर आयुक्त को आवेदन देने का निर्देश दिया था। उन्होंने संबंधित अधिकारी को कानून सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। अर्जी मिलने के बाद भी अगर वे एक समय सीमा के अंदर इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तब याचिकाकर्ता फिर से हाईकोर्ट में नई याचिका दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट में जनहित याचिकाकर्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि जब्त मांस को विनष्ट कराने की प्रार्थना की गई है। जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर जब्त मांस को विनष्ट कराने का आश्वासन दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे एक फिर हाईकोर्ट जाएंगे।


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