Journalist Rajdev Ranjan massacre : आरोपित सोनू की ओर से किशोर होने के दावे की अर्जी
Journalist Rajdev Ranjan massacre विशेष कोर्ट ने सीबीआइ को जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। गवाह सिवान जेल के तत्कालीन लिपिक आमोद कुमार सिंह के विरुद्ध वारंट जारी।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपित सोनू कुमार सोनी की ओर से घटना के समय उसके किशोर होने का दावा किया गया है। इस संबंध में एडीजे-6 राधेश्याम शुक्ल के विशेष कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई थी। उसके अधिवक्ता प्रियरंजन अनु ने बताया कि इस अर्जी में घटना के समय उसके 16 साल की आयु के होने का दावा किया गया है।
इस संबंध में सीबीआइ को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सीबीआइ के जवाब के बाद विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। बुधवार को विशेष कोर्ट में सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक वीके सिंह व इंस्पेक्टर राजेश कुमार उपस्थित हुए। उन्होंने गवाह पेश करने के लिए समय देने की प्रार्थना कोर्ट से की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दो जनवरी मुकर्रर की है।
कई तारीखों से उपस्थित नहीं होने पर वारंट जारी
पिछले कई तारीखों से गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर सिवान जेल के तत्कालीन लिपिक आमोद कुमार सिंह के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया है। वे फिलहाल लखीसराय में कार्यरत हैं। वे एक बार कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के कारण उनकी गवाही नहीं हो सकी।
कोर्ट ने उन्हें अगली तारीख को उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन कई तारीख गुजरने के बाद भी वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। सीबीआइ की ओर से दाखिल अर्जी पर उनके खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा सीबीआइ की अर्जी पर विशेष कोर्ट ने तीन अन्य गवाहों को गवाही के लिए सम्मन जारी किया है। मामले में तिहाड़ जेल में बंद आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कॉन्फ्रेंस से एवं मुजफ्फरपुर जेल में बंद आधा दर्जन आरोपितों को कोर्ट में लाकर पेश किया गया।