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Muzaffarpur Containment Zone: सभी कंटेनमेंट जोन सील, प्रतिबंधित क्षेत्र का लगा पोस्टर; आने-जाने पर रोक

Muzaffarpur Containment Zone मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मियों ने संभाली कमान। एसडीओ पूर्वी व नगर डीएसपी ने लिया जायजा। तैनात पदाधिकारियों को कई बिंदुओं पर दिए महत्वपूर्ण निर्देश।

By Murari KumarEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 06:46 PM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2020 06:46 PM (IST)
Muzaffarpur Containment Zone: सभी कंटेनमेंट जोन सील, प्रतिबंधित क्षेत्र का लगा पोस्टर; आने-जाने पर रोक
Muzaffarpur Containment Zone: सभी कंटेनमेंट जोन सील, प्रतिबंधित क्षेत्र का लगा पोस्टर; आने-जाने पर रोक

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए रोकथाम के लिए शहर के और तीन जगहों पर बनाए गए कंटेनमेंट जोन को सील कर दिया गया है। एसडीओ पूर्वी डॉ. कुंदन कुमार व नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बुधवार को सदर अस्पताल रोड समेत इन तीन जगहों पर बनाए गए कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया। इस दौरान लोगों के बीच माइकिंग कर कंटेनमेंट जोन बनने के बारे में बताते हुए आवश्यक वस्तुओं की दुकान को छोड़कर अन्य प्रतिष्ठान बंद करने की अपील किया गया।

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इन जगहों पर लगाया गया प्रतिबंधित क्षेत्र का पोस्टर 

सोमवार की शाम जूरन छपरा रोड नंबर 4 के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया था। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि पोस्ट ऑफिस चौक कंपनीबाग से सदर अस्पताल चौक, लक्ष्मी चौक एमआइटी से ब्रहमपुरा थाना भवन के पास और सदर थाना व उसके आसपास का क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। इन जगहों पर प्रशासन की तरफ से प्रतिबंधित क्षेत्र का पोस्टर लगा दिया गया है। आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी।

सभी जगहों पर बैरिकेडिंग

कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद बांस-बल्ला से इन सभी जगहों पर बैरिकेडिंग कर इलाके को सील किया गया है। कहा कि कंटेनमेंट जोन में विधि व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। रोटेशन में 24 घंटे पदाधिकारी अगले आदेश तक इन सभी जगहों पर तैनात रहेंगे। एक मजिस्ट्रेट व एक पुलिस पदाधिकारी के साथ एक सेक्शन पुलिस फोर्स आठ-आठ घंटे के अंतराल पर डयूटी में रहेंगे।

 आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में अपने स्तर से लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। ऐसे लोगों को अस्पताल तक भेजवाने का भी काम करने को कहा गया है। इस दौरान संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित मापदंड के तहत मास्क का इस्तेमाल व शारीरिक दूरी का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।


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