Move to Jagran APP

Coronavirus : मुजफ्फरपुर में सप्ताह के दाे दिन बंद रहेंगीं सभी व्यावसायिक गतिविधियां

Coronavirus डीएम ने बैठक में लिया निर्णय फिलहाल लॉकडाउन नहीं। लेकिन इन नियमों का करना होगा पालन।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 09 Jul 2020 01:58 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 07:54 AM (IST)
Coronavirus : मुजफ्फरपुर में सप्ताह के दाे दिन बंद रहेंगीं सभी व्यावसायिक गतिविधियां
Coronavirus : मुजफ्फरपुर में सप्ताह के दाे दिन बंद रहेंगीं सभी व्यावसायिक गतिविधियां

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। अब व्यावसायिक गतिविधियों को पांच दिन के लिए सीमित करने का निर्णय लिया गया है। शनिवार और और रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस आशय का निर्णय डीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगने के बाद भी सुरक्षा मानकों का उसी सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। इस दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।

loksabha election banner

गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलाें के मद्देनजर बैठक बुलाई थी। इसमें उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल महामंत्री अरुण कुमार के नेतृत्व में शामिल हुआ था। इसमें निर्णय किया गया कि अभी कम्युनिटी स्प्रेडिंग के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इसलिए लाॅकडाउन नहीं किया जाएगा। संक्रमण रोकने के लिए 10 जुलाई से आमलोगों और दुकानदारों को कई नियमों का पालन करना होगा। अब दुकानें सुबह 10 से शाम पांच बजे तक ही खुलेंगी।

इस बारे में डीएम ने कहा कि कहा कि प्रशासन द्वारा वर्तमान हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन के संबंध में उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जिले को लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। आगे यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर विचार किया जाएगा। डीएम ने जिलेवासियों से अपील की कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित मापदंड के तहत मास्क का प्रयोग जरूर करें। भीड़-भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें। साथ ही लोग अपनी सुरक्षा और अपने बचाव को लेकर पूर्णतया गंभीर रहें।

ये नए नियम 10 जुलाई से होंगे लागू

- समस्त व्यापारिक गतिविधियां सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही होंगी।

- शनिवार और रविवार को सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। दवा, दूध जैसे वस्तुओं को छोड़कर।

- किसी भी प्रतिष्ठान में मालिक, कर्मचारी या ग्राहक मास्क का उपयोग नहीं करते हुए या शारीरिक दूरी का पालन नहीं करते पाए जाएंगे तो उनपर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। संबंधित प्रतिष्ठान को भी सील कर दिया जाएगा।

- सड़क पर चलते राहगीर या किसी भी प्रकार के सवारी से चल रहे लोगो को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.