बालिका गृह याैन हिंसा : ब्रजेश सहित अन्य आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में हुई पेशी
दो बार समय निर्धारित कर वीडियो लिंक उपलब्ध कराने पर भी कोर्ट में नहीं कराई गई पेशी। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आरपी तिवारी ने जताई नाराजगी।
By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 17 Jan 2019 02:20 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jan 2019 02:20 PM (IST)
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में बंद आठ महिला आरोपितों को वीडियो कांफ्रेसिंग से पेश नहीं किए जाने पर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पटना के बेउर जेल के अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। महिला आरोपितों में बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी, बालिका गृह की अधीक्षका इंदू कुमारी, हाउस मदर मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह व किरण कुमारी हंै।
अन्य आरोपितों के साथ ही इनकी न्यायिक हिरासत की अवधि गुरुवार को पूरी हो रही थी। सभी की अवधि बढ़ाने पर विशेष कोर्ट में सुनवाई की जानी थी। विशेष कोर्ट ने इन आरोपितों की पेशी के लिए बेउर जेल को दो बार समय निर्धारित कर वीडियो लिंक उपलब्ध कराया, लेकिन दोनों ही बार जेल प्रशासन किसी भी महिला आरोपितों को पेश नहीं कर सकी।
जबकि उक्त जेल में बंद पुरुष आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से विशेष कोर्ट में पेशी कराई गई। इस पर विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आरपी तिवारी ने नाराजगी जताते हुए इस संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने का आदेश बेउर जेल अधीक्षक को दिया।
ब्रजेश सहित अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि
पटियाला जेल में बंद मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की वीडियो कांफ्रेंसिंग से विशेष कोर्ट में पेशी हुई। वहीं मुजफ्फरपुर जेल में बंद मधु सहित अन्य आरोपित व बेउर जेल में बंद तत्कालीन बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन सहित अन्य आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि 29 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
मुजफ्फरपुर जेल में किया जाए शिफ्ट
कोर्ट के समक्ष उसने पटियाला जेल से मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट करने की विशेष पॉक्सो कोर्ट से गुहार लगाई। उसने कहा कि जल्द ही सेशन-ट्रायल शुरू होने वाला है। इस मामले में अधिकांश सरकारी गवाह हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग से ट्रायल चलाने में परेशानी होगी।
इसलिए उसे मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया जाए। विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने उसे निर्देश दिया कि उसे जो भी कहना है वह जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन कोर्ट में भेजे। उसकी सुनवाई के बाद ही कोर्ट से कोई आदेश निर्गत किया जा सकता है।
विजय की जमानत अर्जी पर अधूरी रही सुनवाई
न्यायिक हिरासत में जेल में बंद ब्रजेश के कार चालक मनियारी थाना के छितरौली निवासी विजय कुमार तिवारी की जमानत अर्जी पर विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। उसकी ओर से बहस करते हुए वरीय अधिवक्ता रघुवीर सिंह ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना विशेष कोर्ट से की। विशेष कोर्ट ने इस मामले में सीबीआइ को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अब इस अर्जी पर 29 जनवरी को होगी।
अन्य आरोपितों के साथ ही इनकी न्यायिक हिरासत की अवधि गुरुवार को पूरी हो रही थी। सभी की अवधि बढ़ाने पर विशेष कोर्ट में सुनवाई की जानी थी। विशेष कोर्ट ने इन आरोपितों की पेशी के लिए बेउर जेल को दो बार समय निर्धारित कर वीडियो लिंक उपलब्ध कराया, लेकिन दोनों ही बार जेल प्रशासन किसी भी महिला आरोपितों को पेश नहीं कर सकी।
जबकि उक्त जेल में बंद पुरुष आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से विशेष कोर्ट में पेशी कराई गई। इस पर विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आरपी तिवारी ने नाराजगी जताते हुए इस संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने का आदेश बेउर जेल अधीक्षक को दिया।
ब्रजेश सहित अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि
पटियाला जेल में बंद मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की वीडियो कांफ्रेंसिंग से विशेष कोर्ट में पेशी हुई। वहीं मुजफ्फरपुर जेल में बंद मधु सहित अन्य आरोपित व बेउर जेल में बंद तत्कालीन बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन सहित अन्य आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि 29 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
मुजफ्फरपुर जेल में किया जाए शिफ्ट
कोर्ट के समक्ष उसने पटियाला जेल से मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट करने की विशेष पॉक्सो कोर्ट से गुहार लगाई। उसने कहा कि जल्द ही सेशन-ट्रायल शुरू होने वाला है। इस मामले में अधिकांश सरकारी गवाह हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग से ट्रायल चलाने में परेशानी होगी।
इसलिए उसे मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया जाए। विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने उसे निर्देश दिया कि उसे जो भी कहना है वह जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन कोर्ट में भेजे। उसकी सुनवाई के बाद ही कोर्ट से कोई आदेश निर्गत किया जा सकता है।
विजय की जमानत अर्जी पर अधूरी रही सुनवाई
न्यायिक हिरासत में जेल में बंद ब्रजेश के कार चालक मनियारी थाना के छितरौली निवासी विजय कुमार तिवारी की जमानत अर्जी पर विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। उसकी ओर से बहस करते हुए वरीय अधिवक्ता रघुवीर सिंह ने उसे निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना विशेष कोर्ट से की। विशेष कोर्ट ने इस मामले में सीबीआइ को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अब इस अर्जी पर 29 जनवरी को होगी।
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