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Sushant Singh Rajput Death Case: पुनरीक्षण वाद की सुनवाई को लेकर आरोपित आदित्य चोपड़ा के अधिवक्ता कोर्ट में पेश

Sushant Singh Rajput Death Case अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दाखिल परिवाद के पुनरीक्षण वाद मामले में आरोपित फिल्म निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की ओर से उनके अधिवक्ता एडीजे-एक के काेर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट के समक्ष वकालतनामा भी पेश किया।

By Murari KumarEdited By: Published: Fri, 06 Nov 2020 07:26 PM (IST)Updated: Fri, 06 Nov 2020 07:26 PM (IST)
Sushant Singh Rajput Death Case: पुनरीक्षण वाद की सुनवाई को लेकर आरोपित आदित्य चोपड़ा के अधिवक्ता कोर्ट में पेश
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आदित्य चोपड़ा के अधिवक्ता कोर्ट में पेश

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। Sushant Singh Rajput Death Case News: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दाखिल परिवाद को लेकर पुनरीक्षण वाद (Revision suit) मामले में आरोपित फिल्म निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा (Filmmaker director Aditya Chopra) की ओर से उनके अधिवक्ता एडीजे-एक के काेर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट के समक्ष वकालतनामा भी पेश किया। अन्य चार आरोपितों की ओर से उनके अधिवक्ता कोर्ट में आए लेकिन उन्होंने वकालतनामा पेश नहीं किया। इससे पहले आरोपित सलमान खान (Salman Khan) की ओर से उनके अधिवक्ता कोर्ट में पेश हो चुके हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 नवंबर (26 November) को मुकर्रर की है।

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यह है मामला 

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत की मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा (Advocate Sudhir Kumar Ojha) ने 17 जून को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (Chief Judicial Magistrate) (सीजेएम) मुकेश कुमार के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसमें फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिदोनाडियावाला, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर, दिनेश विजायन व अभिनेता सलमान खान को आरोपित बनाया था। इन सभी के खिलाफ सुशांत सिंह को प्रताड़ित करने व खुदकशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।

 परिवाद की सुनवाई के बाद सीजेएम मुकेश कुमार ने इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए आठ जुलाई को इसे खारिज कर दिया था। सीजेएम के इसी आदेश के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने जिला जज के कोर्ट में 14 अगस्त काे पुनरीक्षणवाद दाखिल किया था। जिला जज ने सुनवाई के लिए एडीजे-एक राकेश कुमार मालवीय के कोर्ट में इस पुनरीक्षणवाद को स्थानांतरित कर दिया था।


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