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मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना अवकाश में जाने पर होगी कार्रवाई

अवकाशोपरांत अवकाश स्वीकृति का आवेदन आने के बाद संज्ञान में आता है कि संबंधित पदाधिकारी अवकाश में गए थे। ऐसी स्थिति में यह सूचित नहीं होता है कि संबंधित पदाधिकारी कब अवकाश में गए। उनके प्रभार में किसे नामित किया गया।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 15 Jan 2022 09:32 AM (IST)Updated: Sat, 15 Jan 2022 09:32 AM (IST)
मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना अवकाश में जाने पर होगी कार्रवाई
निदेशक प्रशासन सह-अपर सचिव ने क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को लिखा पत्र।

मुजफ्फरपुर, जासं। शिक्षा अधिकारियों को अवकाश में जाने से पहले राज्य मुख्यालय को सूचना देना होगा। निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव सुशील कुमार ने क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, डीईओ, डीपीओ,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, जिला शिक्षक शिक्षा संस्थान बाइट तथा सभी व्याख्याता को पत्र भेजा है। कहा है कि संबंधित पदाधिकारियों को अवकाश में जाने के पूर्व मुख्यालय को सूचना देना आवश्यक है। इसका अनुपालन दृढ़ता से नहीं हो रहा है। 

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अवकाशोपरांत अवकाश स्वीकृति का आवेदन आने के बाद संज्ञान में आता है कि संबंधित पदाधिकारी अवकाश में गए थे। ऐसी स्थिति में यह सूचित नहीं होता है कि संबंधित पदाधिकारी कब अवकाश में गए। उनके प्रभार में किसे नामित किया गया एवं उनके अवकाश में जाने की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार द्वारा की कई अथवा नहीं। इस कारण से विभागीय कार्य भी प्रभावित होता है। यह अनुशासनहीनता का परिचायक है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि उपार्जित,मातृत्व, रूपांतरित अवकाश में अगर उन्हें जाना हो तो अवकाश में जाने से पूर्व स्पष्ट कारण व अवकाश अवधि कार्य हेतु नामित पदाधिकारी की सूचना सहित विहित प्रपत्र में आवेदन नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विभागीय अनुमति प्राप्त होने के उपरांत अवकाश में प्रस्थान करेंगे। ऐसा नहीं होने पर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उक्त अवधि को असाधारण अवकाश (लिव विदाउट पे) के रूप में गणना की जाएगी।  

आधा दर्जन लोगों पर नीलामवाद की कार्रवाई

बोचहां (मुजफ्फरपुर), संस : प्रखंड क्षेत्र के आधा दर्जन गांव मे पीएम आवास योजना के लाभुकों पर बीडीओ सुभद्रा कुमारी ने नीलामवाद की कार्रवाई शुरू की है। आरोपितों ने राशि लेने के बाद भी आवास नहीं बनवाया। इन्हें कई बार गृह निर्माण करने की हिदायत दी गई, लेकिन कुछ नहीं किया। मझौली पंचायत के वार्ड एक राजेश राय की पत्नी प्रेमा देवी, वार्ड दो के सूरज महतो की पत्नी किलबा देवी, वार्ड छह के रामसूरत पंडित की पत्नी कारो देवी, वार्ड 12 के शिवजी सहनी की पत्नी मुनिया देवी, वार्ड 14 के शुककन भगत की पत्नी महासुनदर देवी और कर्णपुर उत्तरी संतोष कुमार की पत्नी गुडिया देवी पर नीलामवाद की कार्रवाई की गई है। बीडीओ ने बताया कि हिदायत के बावजूद आवास नहीं बनाने की स्थिति में कार्रवाई की गई। इन लोगों से राशि वसूली जाएगी।


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