Move to Jagran APP

बिना निबंधन व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना गाड़ी शोरूम से बाहर निकली तो होगी कार्रवाई

इस व्यवस्था के के तहत डीटीओ ने शुरू किया अभियान पांच वाहन किए गए सीज। डीटीओ ने कहा - वाहन मालिक के साथ संबंधित डीलरों पर भी होगी कार्रवाई किए जाएंगे लाइसेंस रद।

By Murari KumarEdited By: Published: Thu, 13 Aug 2020 11:38 AM (IST)Updated: Thu, 13 Aug 2020 11:38 AM (IST)
बिना निबंधन व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना गाड़ी शोरूम से बाहर निकली तो होगी कार्रवाई
बिना निबंधन व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना गाड़ी शोरूम से बाहर निकली तो होगी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बिना निबंधन व बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियां शोरूम से बाहर निकली तो वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत बुधवार से जिले में डीटीओ द्वारा जांच अभियान शुरू कर दिया गया। जिसमें पांच वाहन सीज किए गए। वहीं 23 वाहनों से 72 हजार 500 रुपये जुर्माने वसूले गए। डीटीओ रजनीश लाल ने बताया कि किसी भी हाल में बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां यदि सड़कों पर चलेगी तो वाहन मालिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

loksabha election banner

 उन्होंने कहा कि डीलर के द्वारा वाहन की डिलीवरी के समय ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सहित वाहन खरीदार को दी जाए। ऐसा नहीं होगा तो डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी। इधर, सभी प्रकार के वाहनों के डीलर को निर्देश दिया गया है कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए वाहन शो रूम से बाहर ना निकालें । जांच में पकड़े जाने पर डीलर का लाइसेंस भी रद किया जाएगा। डीटीओ ने लोगों से भी अपील की है कि बिना नंबर प्लेट के गाड़ी की डिलीवरी नहीं लें। कहा कि बिना नंबर की गाड़ी से किसी तरह की दुर्घटना होती है तो वाहन मालिक का सही से पता नहीं चल पाता है। साथ ही अन्य कई तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.