समस्तीपुर उपचुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, आचार संहित अनुपालन करने का दिया निर्देश Samastipur News
जिलाधिकारी ने प्रत्याशियों उनके प्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई।
समस्तीपुर, जेएनएन। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बुधवार को सभी प्रत्याशियों एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। समाहरणालय सभाकक्ष में आहूत बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन, सामान्य प्रेक्षक के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। इसमें आदर्श आचार संंहिता और प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग की ओर से हैंड बुक उपलब्ध कराई गई। डीएम ने कहा कि जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं।
राजनीतिक दलों की नीतिगत मामलों की आलोचना कर सकते हैं, ङ्क्षकतु किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप नहीं करेंगे। वोट के लिए जाति, सम्प्रदाय का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। डीएम ने कहा कि किसी को प्रलोभन देकर, रिश्वत देकर, डरा-धमकाकर वोट कराना अपराध माना जाएगा। इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भोज का आयोजन करना, रुपये बांटना, साड़ी धोती बांटना आदि भी अपराध की श्रेणी में आता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि बगैर अनुमति के निजी मकानों पर बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएंगे। लाउडस्पीकर का उपयोग भी अनुमति के बाद ही किया जाएगा। 10 बजे रात के बाद और सुबह छह बजे तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 28 मामले दर्ज किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता का पालन करें। किसी भी सभा, जुलूस आदि का पहले अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए ङ्क्षसगल ङ्क्षवडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। मौके पर कई प्रत्याशी, उनके प्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।