ऑटो गार्बेज खरीद घोटाला : आरोपित सहायक अभियंता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
आरोपित नगर निगम के सहायक अभियंता महेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। मेयर नगर आयुक्त सहित चार आरोपितों की अर्जी हो चुकी खारिज।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। ऑटो गार्बेज खरीद घोटाला के आरोपित नगर निगम के सहायक अभियंता महेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी विशेष न्यायालय निगरानी ने खारिज कर दी। एक अन्य आरोपित आपूर्तिकर्ता मोहन हिम्मत सिंगा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर 11 मार्च को सुनवाई होगी।
मेयर, नगर आयुक्त सहित चार आरोपितों की अर्जी हो चुकी खारिज
इस मामले में मेयर सुरेश कुमार, तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन व डॉ.रंगनाथ चौधरी की अग्रिम जमानत की अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। सहायक अभियंता की अर्जी खारिज होने के बाद इसकी संख्या चार हो गई। इस मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने दस के विरुद्ध केस दर्ज किया था।
यह है मामला
वर्ष 2017 में नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने शहर की सफाई के लिए 50 गार्बेज टिपर खरीदने का प्रस्ताव पारित किया था। इस आलोक में निगम की ओर से पिछले साल नौ सितंबर को टेंडर आमंत्रित किया गया। इसमें तीन फर्मों ने भाग लिया। माड़ीपुर के तिरहुत ऑटोमोबाइल, कुरुक्षेत्र हरियाणा के न्यू भारत इंजीनियङ्क्षरग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड व पाटलिपुत्रा पटना के मे. मौर्या मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हुए।
टेंडर में सबसे कम मूल्य दर्शाने वाले फर्म को दरकिनार कर मौर्या मोटर्स को आपूर्ति का आदेश दिया गया। इसी के खिलाफ तिरहुत ऑटो मोबाइल के प्रोपराइटर की ओर से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत की गई थी। जांच के बाद ब्यूरो ने प्रथम दृष्टया मामला सत्य पाने के बाद मेयर, तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश रंजन प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त सह अपर समाहर्ता डॉ. रंगनाथ चौधरी सहित 10 आरोपितों के खिलाफ निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।