Muzaffarpur Shelter home case : मुख्य आरोपित ब्रजेश पर लगे 45 आरोप, जानें कितने आरोप हुए साबित
Muzaffarpur Shelter home case नौ लड़कियों के आरोपों के विरुद्ध नहीं मिला साक्ष्य। दस साल से लेकर आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा हो सकती है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर को दोषी करार दिए जाने में लगभग पांच लड़कियों की गवाही अहम रही। इन लड़कियों की उसके विरुद्ध गवाही से दिल्ली के साकेत स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। हालांकि की कई लड़कियों के आरोप कोर्ट में सिद्ध नहीं हो सके।
इन लड़कियों की गवाही ने दोष सिद्ध कराया
ब्रजेश के खिलाफ बालिका गृह की 14 लड़कियों ने दुष्कर्म व अन्य आरोप लगाया था। इसमें से पांच लड़कियों के साक्ष्य को ही विशेष कोर्ट ने सत्य पाया। इसमें वी - 2 , 10, 12,19 व 23 के साक्ष्य शामिल हैं। वहीं वी- 3, 4, 8, 15,16, 17,18, 24 व 26 के आरोप न्यायालय में सत्र विचारण के दौरान सही साबित नहीं हुए। कोर्ट ने इन लड़कियों के आरोपों से ब्रजेश को बरी कर दिया।
ब्रजेश पर लगाए गए थे 45 आरोप
ब्रजेश ठाकुर पर बालिका गृह की लड़कियों ने सबसे अधिक आरोप लगाया था। उस पर 45 आरोप लगाए गए थे। कुछ लड़कियों के आरोपों से वह बरी तो हुआ, लेकिन अन्य लड़कियों के आरोपों से वह निकल नहीं पाया और उसकी गर्दन कानून के फंदे में आ ही गई। यही हाल अन्य दोषियों का रहा। वे भी कुछ लड़कियों के आरोपों से बरी हुए तो अन्य के मामले में दोषी करार दिए गए। कुल मिलाकर इन दोषियों के लिए राहत की कोई बात नहीं रही।
रवि रोशन के खिलाफ 27 आरोप
तत्कालीन बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन के खिलाफ 27 आरोप लगाए गए थे। बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी के खिलाफ छह, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप वर्मा के खिलाफ 19 व समिति के सदस्य विकास कुमार के खिलाफ 14, विजय कुमार तिवारी के खिलाफ 12 व साइस्ता परवीन उर्फ मधु के खिलाफ पांच आरोप लगाए गए थे।
376( 2), पॉक्सो व अन्य धाराओं में दोष सिद्ध
रोजी रानी को छोड़कर ब्रजेश सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 376 (2) (रिमांड होम में बच्चियों व महिलाओं के साथ दुष्कर्म), 120 (बी) (आपराधिक षडयंत्र रचना), पॉक्सो की कई धाराओं में तथा भादवि की अन्य धाराओं में विशेष कोर्ट ने सभी को दोषी माना है। इन धाराओं में दस साल से लेकर आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा हो सकती है। रोजी रानी के खिलाफ छह आरोप लगाए गए। इसमें एक आरोप पॉक्सो एक्ट की धारा-21 (1) के साथ धारा 19 में उसे दोषी करार दिया गया।