मधुुबनी में एक लाख अर्थदंड जमा कर निलंबन मुक्त हुए पूर्व डीईओ , लेकिन उनकी समस्या नहीं हुुई है खत्म
चार मामलों में अधिरोपित दंड राशि एक लाख रुपये जमा नहीं करने के आरोप में मधुबनी के तत्कालीन डीईओ नसीम अहमद को बीते 16 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया था। दंड राशि जमा करने के बाद उन्हें इस शर्त के साथ निलंबनमुक्त किया गया है कि विभागीय कार्यवाही चलेेगी।
मधुबनी, जागरण संवाददाता। पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) नसीम अहमद को विभाग ने निलंबन से मुक्त कर दिया है। हालांकि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अभी चलती ही रहेगी। विभाग ने उन्हें पदस्थापन के लिए प्रशासन निदेशालय में योगदान करने का आदेश दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने निदेशक (प्रशासन) सह अवर सचिव सुशील कुमार के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी है।
तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी को विभाग ने 16 दिसंबर 2020 को निलंबित किया था :
गौरतलब है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा चार मामलों में अधिरोपित कुल दंड राशि एक लाख रुपये जमा नहीं करने एवं इस मामले में विभागीय निर्देश का अनुपालन नहीं करने के आरोप में जिले के तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद को विभाग ने 16 दिसंबर 2020 को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन कर दिया था। इस घटना को लेकर शिक्षा विभागमें काफीी चर्चा रही थी।
शिक्षा विभाग ने उन्हें इस शर्त के साथ निलंबनमुक्त किया :
निलंबित डीईओ अहमद ने शिक्षा विभाग को 29 दिसंबर 2020 को सूचित किया कि राज्य सूचना आयोग में दायर वाद संख्या - 133836/ 2015-16, वाद संख्या 133657/ 2015-16, वाद संख्या 135988/ 2015-16 एवं वाद संख्या 135902/ 2015-16 में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रत्येक वाद में अधिरोपित दंड राशि 25-25 हजार रुपये समेत कुल एक लाख रुपये कोषागार चालान से जमा कर दिए गए हैं। जबकि, वाद संख्या 133767/ 2015-16 में अधिरोपित दंड की राशि 25 हजार रुपये के मामले में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4737/ 2020 में उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 22 सितंबर 2020 को स्थगन आदेश दिया गया है। पूर्व डीईओ से प्राप्त उक्त सूचना की समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें इस शर्त के साथ निलंबनमुक्त किया है कि विभागीय कार्यवाही यथावत चलती रहेगी। निलंबन की कार्रवाई के ढाई माह बाद पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद को शिक्षा विभाग ने निलंबन से मुक्त किया है।