Move to Jagran APP

एसिड फेंकने की धमकी देनेवाले अभियुक्त को डेढ़ वर्षों का सश्रम कारावास व अर्थदंड

East Champaran कोर्ट ने मामले में पीडि़ता को बीस हजार रुपये मुआवजा के रूप में सरकार से देने की अनुशंसा भी की। सजा रक्सौल थाना क्षेत्र के तुमडिय़ा टोला वार्ड नंबर 03 निवासी रामेश्वर महतो के पुत्र दिलीप कुमार को हुई है।

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 27 Feb 2021 05:19 PM (IST)Updated: Sat, 27 Feb 2021 05:19 PM (IST)
एसिड फेंकने की धमकी देनेवाले अभियुक्त को डेढ़ वर्षों का सश्रम कारावास व अर्थदंड
आरोपित पर इस मामले में नौ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

पश्चिम चंपारण (मोतिहारी), जासं। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने एक किशोरी को एसिड से हमला करने की धमकी देने के मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को डेढ़ वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर मामले में नौ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने मामले में पीडि़ता को बीस हजार रुपये मुआवजा के रूप में सरकार से देने की अनुशंसा भी की। सजा रक्सौल थाना क्षेत्र के तुमडिय़ा टोला वार्ड नंबर 03 निवासी  रामेश्वर महतो के पुत्र दिलीप कुमार को हुई है। मामले में पीडि़ता के नाना ने रक्सौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें दिलीप को नामजद करते हुए कहा था कि 28 अगस्त 2014 को उसकी नतिनी कोङ्क्षचग जा रही थी।

loksabha election banner

उसी दौरान दिलीप ने रास्ता घेर कर एक मोबाइल सिम देने की कोशिश की। उसने कहा कि इसी सिम से बात करना अन्यथा उसपर एसिड फेंक दी जाएगी।  इस घटना को लेकर पीडि़ता काफी डर गई। इसकी शिकायत दिलीप के स्वजनों से भी की गई। वे लोग बोले कि अगर इसकी सूचना थाना पुलिस को दी तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। पॉक्सो के इस वाद में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दिलीप को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

- साढ़े छह साल पहले दिलीप ने किशोरी पर एसिड फेंकने की दी थी धमकी 

- उक्त किशोरी को 20 हजार रुपये मुआवजा देने की भी कोर्ट ने की अनुशंसा 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.