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नवरुणा हत्‍याकांड में सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, CBI को मिली 21 अगस्त तक की सातवीं डेडलाइन

Navruna Murder case संदिग्ध बड़ी हस्तियों का सीबीआइ कराएगी नार्को टेस्ट! सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति। अपहरण के 50 दिनों तक नवरुणा को छुपाने वाले की शिनाख्त को लेकर सीबीआइ गंभीर।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 10 May 2019 09:06 PM (IST)Updated: Fri, 10 May 2019 09:31 PM (IST)
नवरुणा हत्‍याकांड में सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, CBI को मिली 21 अगस्त तक की सातवीं डेडलाइन
नवरुणा हत्‍याकांड में सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, CBI को मिली 21 अगस्त तक की सातवीं डेडलाइन

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। नवरुणा मामले की जांच पूरी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को 21 अगस्त तक की नई डेडलाइन दी है। यह अब तक की सातवीं डेडलाइन है। जांच पूरी करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। नई डेडलाइन के अंदर जांच पूरी करने को कहा है। मालूम हो कि छठी डेडलाइन दो मई को समाप्त हो गई थी। सीबीआइ ने एक अर्जी दाखिल कर छह माह का समय देने की सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की थी। इसकी सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। 

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छुपाने व अपराधियों को संरक्षण देने वाले की हो रही जांच

सीबीआइ की ओर से अर्जी में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अपहरण के 50 दिनों तक नवरुणा के जीवित रहने के ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं। इस दौरान उसे छुपाने व अपराधियों को संरक्षण देने वालों की जांच की जा रही है। ऐसे लोगों की पहचान के लिए सीबीआइ कई कदम उठाने जा रही है। इसके तहत कई बड़ी हस्तियों का नार्को टेस्ट कराएगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से आदेश देने की भी प्रार्थना की गई है। इसके लिए संबंधित एजेंसी की मदद लेने के लिए सीबीआइ को अनुमति मिल गई है। इन बड़ी हस्तियों का नाम गोपनीय रखा गया है।

जितेंद्र प्रसाद का वैज्ञानिक जांच कराना चाह रही एजेंसी

सीबीआइ पूरे घटना के पीछे भूमि माफिया व पुलिस के गठजोड़ को मान रही है। इसको लेकर तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष व अनुसंधानकर्ता जितेंद्र प्रसाद सीबीआइ निशाने पर है। सीबीआइ ने उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया। इसमें उन्होंने कई सवालों का धोखा देने वाला व भ्रामक जवाब दिया। एजेंसी उनका वैज्ञानिक जांच कराना चाह रही है। इससे बचने के लिए वे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे हैं। अर्जी में वैज्ञानिक जांच को सीबीआइ ने आवश्यक बताया है ।

नहीं दाखिल कर सकी थी आरोप पत्र

सीबीआइ ने इस मामले में दो बार में सात संदिग्ध आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपितों के विरुद्ध वह निर्धारित 90 दिनों के अंदर विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी। इससे सभी को जमानत मिल गई। जांच के क्रम में सीबीआइ ने 324 लोगों से पूछताछ की।

मुजफ्फरपुर कोर्ट में टल रही सुनवाई

नवरुणा मामले को लेकर मुजफ्फरपुर स्थित विशेष सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई को लेकर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे। लंबे समय से सीबीआइ अधिकारी व अन्य इस कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। उनकी ओर से कोई अर्जी भी दाखिल नहीं की जा रही है। इससे सुनवाई टल रही है। इस बार भी सात मई तक के लिए सुनवाई टल गई है। 

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