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ग्राम कचहरी के सशक्त होने के बाद घटेगा लंबित मुकदमा को बोझ

मुंगेर। सूचना भवन में सोमवार से ग्राम कहचरी के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। चाणक्य ला

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Dec 2019 09:25 PM (IST)Updated: Tue, 10 Dec 2019 06:12 AM (IST)
ग्राम कचहरी के सशक्त होने के बाद घटेगा लंबित मुकदमा को बोझ
ग्राम कचहरी के सशक्त होने के बाद घटेगा लंबित मुकदमा को बोझ

मुंगेर। सूचना भवन में सोमवार से ग्राम कहचरी के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय पटना से आए दो सेवानिवृत न्यायाधीश,डीएम राजेश मीणा, एडीएम विद्यानंद सिंह, डीडीसी प्रशांत कुमार सीएच, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सियाराम सिंह ने प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण शिविर में मौजूद विभिन्न ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में ग्राम कचहरी को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे विवाद का निष्पादन ग्राम कचहरी को करना है। ग्राम कचहरी में मामले का निष्पादन नहीं होने के कारण छोटा विवाद भी बड़ा रूप ले लेता है। इसके बाद मामला व्यवहार न्यायालय और उच्च न्यायालय तक पहुंच जाता है। जब तक ग्राम कचहरी के स्तर पर मामले का निष्पादन नहीं होगा, तब तक न्यायालय में लंबित मुकदमों का बोझ नहीं घटेगा। इसलिए प्रशिक्षण में सिखाई जाने वाली बातों को गंभीरता से आत्मसात करें। डीएम ने बताया कि प्रत्येक ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र और ग्राम कहचरी सचिव को चाणक्या विधि विश्वविद्यालय से आई विशेषज्ञ की टीम के द्वारा दो दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें यह भी बताया जाएगा कि कैसे ग्राम कचहरी में वाद की सुनवाई करें। कैसे वादी और प्रतिवादी को सुनवाई में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करें, नोटिस का तामिला कैसे कराएं आदि बिदु पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

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