हत्या के मामले में निमेश और अश्वनी को आजीवन कारावास
मुंगेर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम मिश्रा ने हत्या के मामले में सोमवार को दो आरोपी क
मुंगेर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम मिश्रा ने हत्या के मामले में सोमवार को दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सत्रवाद संख्या 367/13 और असरगंज थाना कांड संख्या 05/13 में सुनवाई करते न्यायधीश ने उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर दोषी युवक असरगंज थाना के मकवा निवासी प्रवीण कुमार के पुत्र निमेश कुमार और अश्वनी कुमार उर्फ मुन्ना को आजीवन करावास की सजा सुनाई। जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गौतम कुमार ठाकुर ने कहा कि सूचक मृतक की मां प्रमीला देवी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 21 जनवरी 2013 को शाम 7 बजे हमारे घर पर पड़ोस के ही अश्वनी कुमार उर्फ मुन्ना आया और पुत्र विश्वजीत कुमार पंजियार को अपने साथ चलने को कहा। मेरा बेटा जाने को तैयार नहीं था। इसके बाद भी अश्विनी कुमार उर्फ मुन्ना जोर देकर यह कहते ले गया कि निवेश कुमार के घर पर जाना है। जब मेरा पुत्र रात 8 बजे तक घर वापस नहीं आया तो मैं अपने बड़े पुत्र बद्रीनाथ पंजियारा को लेकर निमेश के घर पर जा रही थी, रास्ते में मेरे बेटे के मोबाइल पर काल आया कि निमेश के घर के सामने झगड़ा हो रहा है, तुम लोग जल्दी आओ। जब हमलोग पहुंचे तो देखा मेरे पुत्र विश्वजीत पंजियारा को पकड़े हुए है। निमेश की मां रिवाल्वर निकाल अपने पुत्र को दिया और कहा कि आज सारा काम तमाम कर दो, जब तक हमलोग दौड़ कर बचाने जाते निमेश कुमार ने मेरे पुत्र पर गोली चला दिया व गोली मेरे पुत्र के सीने में लगी और वह छटपटाने लगा। इसके बाद सभी लोग भाग गए। मेरे पुत्र ने बताया कि ईंट को लेकर हुए झगड़े के कारण निमेश कुमार ने मुन्ना के कहने पर गोली मार दिया। इसके बाद बड़े पुत्र के सहयोग से इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही मेरे पुत्र ने दम तोड़ दिया।