अप्रेंटिस नियुक्ति पर रोक को लेकर सीडब्ल्यूएम से मिले अभ्यर्थी
मुंगेर। जमालपुर रेल इंजन कारखाना द्वारा रेलवे एक्ट अप्रेंटिस 2016-17 सत्र में अप्रेंटिस अभ्यर्थिया
मुंगेर। जमालपुर रेल इंजन कारखाना द्वारा रेलवे एक्ट अप्रेंटिस 2016-17 सत्र में अप्रेंटिस अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान पान जाति के सफल अभ्यर्थियों के मेडिकल एवं नियुक्ति प्रक्रिया में कारखाना प्रबंधन द्वारा रोक लगाए जाने पर इस जाति अभ्यर्थि सोमवार को सीडब्लूएम से मिले और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा । बिहार पान बुनकर महासंघ पटना का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य कारखाना प्रबंधक अर¨वद कुमार पांडेय से संघ के सचिव सुबोध कुमार तांती के नेतृत्व में एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा कि एक्ट अप्रेंटिस की नियुक्ति प्रक्रिया में पान जाति के कई अभ्यर्थी सफल हुए हैं, परंतु कारखाना प्रशासन के कार्यालय द्वारा इन अभ्यर्थियों को यह कहते हुए मेडिकल कराने से वंचित कर दिया कि आपलोग अनुसूचित जाति के दायरे में नहीं आते हैं। जबकि संविधान के (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) सूची (मॉडिफिकेशन) 1956 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूची के क्रमांक संख्या-20 एवं भारत सरकार के क्रमांक संख्या-18 पर पान जाति अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते है। इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित करने के उद्देश्य से कहना कि जाति अनुसूचित जाति के दायरे में नहीं आता है, यह पूर्ण रूपेण असंवैधानिक है। उन्होंने सीडब्लूएम से मांग किया कि उक्त पान जाति के सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल कराते हुए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए।