हत्या के प्रयास के मामले में चार दोषी को सात-सात वर्ष की सजा
- चारों की मिली पांच -पांच वर्ष की सजा एवं पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना - केस खुलने के
- चारों की मिली पांच -पांच वर्ष की सजा एवं पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना
- केस खुलने के पहले ही पिता की मौत, पुत्र सजावार एवं अन्य दो भाई भी सजावार
-औरंगा गांव में दबंगों ने जमीन विवाद में कमजोर वर्ग के लोगों पर किया था जानलेवा हमला
- नौ वर्ष पूर्व तारापुर थाना क्षेत्र में घटी थी घटना
संवाद सूत्र, मुंगेर : तारापुर थाना क्षेत्र के ग्राम औरंगा में उच्च जाति के लोगों द्वारा जमीनी विवाद में रविदास समुदाय के पांच लोगों की हत्या करने के असफल प्रयास को लेकर तारापुर थाना में दर्ज कांड संख्या 82/2008 में रविदास समुदाय के परिजन को न्याय मिल गया। इस मामले को लेकर मंगलवार को तदर्थ त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश बीके सिन्हा के न्यायालय में सत्र वाद संख्या 368/2010 में सजा के बिदुओं पर सुनाई हुई। न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद सभी चारों आरोपित को हत्या के प्रयास के मामला में सात -सात वर्ष की सजा सुनाई एवं आर्म्स एक्ट में तीन -तीन वर्ष की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ ही साथ चलेगी। बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संगीता ने भाग लिया।
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क्या है मामला :
तारापुर थाना के औरंगा गांव में फूलेश्वर दास के विवादित खेती की जमीन पर गांव के ही उच्च जाति के पांच नामजद आरोपितों ने बंदूक के बल पर धान की रोपनी शुरू कर दी। सूचक फूलेश्वर दास एवं उनकी पत्नी के विरोध करने पर आरोपितों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। वे लोग जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भागे। आरोपितों ने खदेड़ते हुए सूचक के घर तक पहुंच गया। इस गोलीबारी में पांच लोगों को सीना, आंख, हाथ, पांव व अन्य जगह गोली का छर्रा लगा। जिससे पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।
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दो भाई भी सजावार :
इस मामले में पांच के विरूद्ध मामला दर्ज हुआ। जिसमें एक आरोपी अरुण सिंह की मौत हो गई। जबकि उनके पुत्र नवल सिंह को सजा मिली। इसके साथ ही सुखदेव सिंह के दो पुत्र सिधेश्वर सिंह एवं बब्लू सिंह तथा सच्चिदानंद सिंह को सजा मिली।