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नहीं थम रहा है पार्किंग के नाम पर खड़गपुर में अवैध वसूली का सिलसिला

लाठी और डंडे का भय दिखाकर बाहरी व टूरिस्ट बसों से भी हो रही है जबरदस्ती वसूली - वा

By JagranEdited By: Published: Sun, 21 Apr 2019 08:30 PM (IST)Updated: Sun, 21 Apr 2019 08:30 PM (IST)
नहीं थम रहा है पार्किंग के नाम पर खड़गपुर  में अवैध वसूली का सिलसिला
नहीं थम रहा है पार्किंग के नाम पर खड़गपुर में अवैध वसूली का सिलसिला

लाठी और डंडे का भय दिखाकर बाहरी व टूरिस्ट बसों से भी हो रही है जबरदस्ती वसूली

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- वाहन मालिक व चालक अवैध वसूली की करें लिखित शिकायत : क्षेत्रीय प्रबंधक संवाद सूत्र, हवेली खड़गपुर (मुंगेर) : वाहन पार्किंग के नाम पर खड़गपुर में अवैध वसूली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय वाहनों की बात कौन कहे बाहर से आने वाले बस तथा टूरिस्ट बसों से भी जबरदस्ती लाठी डंडे का खौफ दिखा कर वाहनों से भी अनाप-शनाप रुपये वसूली की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को बस स्टैंड के समीप संवेदक के वसूली कर्ताओं ने बोध गया जा रही एक टूरिस्ट बस के अलावे शादी समारोह में जा रहे बस से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली कर ली। बस वाहन चालक द्वारा कहा गया कि हम लोग सिर्फ आपके रास्ते से गुजर रहे हैं। यहां बस भी नहीं खड़ा कर रहे हैं तो पार्किंग किस बात का। इतना सुनते ही संवेदक के गुर्गो द्वारा लाठी डंडे का भय दिखा गाली गलौज शुरू कर दिया गया। बाद में जबरन बस चालक से अवैध वसूली कर ली गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वसूली करने वाले सभी परिवहन निगम बस स्टैंड के संवेदक के लोग थे। निगम के संवेदक के लोगों द्वारा लगातार अवैध वसूली से वाहन मालिक व चालक त्रस्त हो गए हैं।

इधर, इस संबंध में पूछे जाने पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि निगम ने खड़गपुर बस स्टैंड में खाली पड़े भूखंड में छोटी वाहनों को लगाने के लिए 32 लाख पांच हजार में निविदा किया है। वाहन चालकों से अवैध वसूली की मौखिक शिकायत मिली है लेकिन लिखित शिकायत आने के बाद आवेदन को पटना मुख्यालय भेजा जाएगा। ताकि, मामले की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ने बताया कि जिला परिषद द्वारा वाहन मालिक व चालकों से पार्किंग को लेकर जो राशि निर्धारित की गई है उसी रेट से पार्किंग की वसूली करनी है। हालांकि इधर एसडीओ संजीव कुमार ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत को पार्किंग वसूली को लेकर नए रेट निर्धारित कर एक सप्ताह के भीतर उसकी सूची सौंपने का निर्देश दिया है।


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