गांजा तस्करी के आरोप में दो को 10 साल का सश्रम कारावास, एक लाख का जुर्माना
संसू, मुंगेर : गांजा तस्करी के आरोप में बरियारपुर प्रखंड के पड़िया गांव निवासी ¨पटू कुमा
संसू, मुंगेर : गांजा तस्करी के आरोप में बरियारपुर प्रखंड के पड़िया गांव निवासी ¨पटू कुमार यादव एवं जय किशन यादव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरलीधर ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, आरोपियों को एक लाख रुपये जुर्माना की भी सजा सुनाई गई। जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरक्त साधारण सजा काटनी होगी। उक्त मामले की जानकारी देते अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया बरियारपुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि बरियारपुर प्रखंड के पड़िया गांव में ¨पटू कुमार अपने आवास पर गांजा की तस्करी कर रहा है। पुलिस ने टीम का गठन कर ¨पटू के आवास पर छापामारी की। जिसमें 50 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया। मौके से ¨पटू कुमार एवं जय किशन को गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर बरियारपुर थाना में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।