दोहरे हत्याकांड में दो नक्सलियों को आजीवन कारावास
मुंगेर । व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम त्रिभूवन नाथ ने गुरुवार को दोहरे
मुंगेर । व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम त्रिभूवन नाथ ने गुरुवार को दोहरे हत्याकांड में दोषी पाते हुए दो नक्सलियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ साथ न्यायाधीश ने दोनों आरापियों को 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी मुकर्रर की। मामला खड़गपुर थाना क्षेत्र के घुघलाडीह गांव का है। जहां वर्ष 2010 में नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में गांव के ही कैलाश पंडित व क्षेत्र के चौकीदार कमलेश्वरी मंडल की गला रेत कर हत्या कर दी थी। मामले को लेकर न्यायालय ने इस सेशन वाद में कुल नौ लोगों को दोषी करार दिया है। लेकिन सात अन्य आरोपियों के फरार रहने के कारण सजा घुघलाडीह निवासी शंकर पंडित और पल्टु कुमार उर्फ राजकुमार पंडित को ही सुनाया गया है।
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क्या है घटनाक्रम
अभययोजन पक्ष के अधिवक्ता संदीप भट्टाचार्या ने बताया कि खगड़पुर के घुघलाडीह में 1 मार्च 2010 की रात लगभग 50 की संख्या में वर्दीधारी नक्सलियों ने दवा लेने के वहाने कैलाश कैलाश पंडित का घर खुलावाया और हाथ बांध कर उसे अपने साथ ले गये बाद में गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद माओवादी ¨जदावाद के नारे भी लगाए । आधे घंटे के बाद नक्सलियों ने गांव के चौकीदार कमलेश्वरी मंडल की भी गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटनास्थल से दो पर्चे मिले। पर्चा पर लाल स्याही से लिखा था पुलिस मुखबिरी करने की यही सजा है।