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गति सीमा का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

मुंगेर । प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी की अध्यक्षता में शनिवार को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुंगे

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 07:29 PM (IST)Updated: Sat, 06 Jun 2020 07:29 PM (IST)
गति सीमा का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई : आयुक्त
गति सीमा का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

मुंगेर । प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी की अध्यक्षता में शनिवार को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुंगेर प्रमंडल की बैठक हुई। बैठक में सवारी वाहन स्थाई, अस्थाई, नवीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, समय सारिणी संशोधन परमिट आदि को लेकर प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया। कुल 162 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें 54 को लेकर आपत्ति प्राप्त हुई। आपत्ति प्राप्त वाले आवेदन पर कुछ आवेदनों को अस्वीकृत किया गया। वहीं, कुछ मामलों को सुनवाई के बाद स्वीकृत किया गया। संबंधित जिलों से प्राप्त आपत्ति प्राप्त वाले आवेदनों पर सुनवाई एवं समझौता के बाद न्यूनतम पांच मिनट के अंतराल पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में गति सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध पर प्राप्त आपत्ति में आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त करने के साथ ही साथ संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि स्कूल बस के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी यह प्रतिवेदन देंगे कि वाहन सभी मानकों को पूर्ण करता है। इसके बाद ही परमिट निर्गत किए जाएंगे। परमिट निर्गत के 30 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से परमिट प्राप्त कर लेने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में डीआइजी मनु महराज, डीएम राजेश मीणा, आयुक्त के सचिव जैनेंद्र कुमार, गैर सरकारी सदस्य, आरटीए ब्रज किशोर कुमार, संबंधित जिला के परिवहन पदाधिकारी, उप जन संपर्क निदेशक दिनेश कुमार आदि मौजूद थे।

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