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सुबह आठ के बाद भोजन बनाने पर लगेगा जुर्मना

हैदर अली, मुंगेर। सदर प्रखंड के महुली पंचायत के दियारा इलाके में प्रत्येक वर्ष अगलगी की दर्जनों घटनाएं घटती हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 May 2017 03:01 AM (IST)Updated: Wed, 17 May 2017 03:01 AM (IST)
सुबह आठ के बाद भोजन बनाने पर लगेगा जुर्मना
सुबह आठ के बाद भोजन बनाने पर लगेगा जुर्मना

हैदर अली, मुंगेर। सदर प्रखंड के महुली पंचायत के दियारा इलाके में प्रत्येक वर्ष अगलगी की दर्जनों घटनाएं घटती हैं। अगलगी की घटना में हजारों की संपत्ति का नुकसान होता है। ऐसे में इस बार अगलगी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए ग्राम पंचायत सरकार ने अनूठी पहल प्रारंभ की है। दियारा क्षेत्र में अब भी अधिकांश घर फूस के बने हैं। जिसमें अगलगी की खतरा अधिक रहता है। ऐसे में ग्राम पंचायत ने दियारा क्षेत्र के महिलाओं के लिए फरमान जारी कर दिया है कि वे आठ बजे सुबह से पहले खाना बना लें। आठ बजे के बाद खाना बनाने पर 501 रुपये जुर्माना लगेगा। इसके लिए टीकारामपुर के बुद्धन मड़र टोला में एक समिति का भी गठन किया गया है। समिति के सदस्य गांव में घूम- घूम कर लोगों को अगलगी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए जहां जागरूक कर रही है। वहीं सुबह आठ बजे के बाद खाना बनाने वालों से जुर्माना भी वसूलती है। मुखिया बांके बिहार ¨सह ने कहा कि टीकारामपुर और बुद्धन मड़र टोला में अगलगी की घटना होने के बाद अग्निशमन विभाग की बड़ी गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में अगलगी होने पर जान माल का व्यापक नुकसान होता है। ऐसे में जागरुकता ही बचाव का एक मात्र उपाय है।

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महिलाओं के लिए जारी किए गए निर्देश

- सुबह आठ बजे से पहले खाना बना लें

- खाना बनाते समय चुल्हा के पास पानी से भरा हुआ बाल्टी रखें, ताकि ¨चगारी उठने पर तुरंत बुझाया जा सके

- फूस की दीवार पर मिट्टी का लेप लगाएं

- खाना बनाते वक्त चूल्हा छोड़कर महिलाएं इधर-उधर नहीं जाएं

- तेज हवा उठते ही चूल्हा की आग को बुझा दें

प्रमुख अगलगी की घटना

- वर्ष 2002 में टीकारामपुर में 22 सौ घर जले।

- वर्ष 2016 में बुद्धन मड़र टोला में 16 और मशान घाट में 20 घर जलकर राख हो गए थे।


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