Move to Jagran APP

नगर निकायों में पंचायतों के शामिल होने से मतदाता सूची में होगा संशोधन

मधुबनी । जिले स्थित नगर परिषद मधुबनी को नगर निगम में उत्क्रमित किया जा चुका है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Jul 2021 10:29 PM (IST)Updated: Fri, 23 Jul 2021 10:29 PM (IST)
नगर निकायों में पंचायतों के शामिल होने से मतदाता सूची में होगा संशोधन
नगर निकायों में पंचायतों के शामिल होने से मतदाता सूची में होगा संशोधन

मधुबनी । जिले स्थित नगर परिषद, मधुबनी को नगर निगम में उत्क्रमित किया जा चुका है। इसके अलावा जिले में दो नगर पंचायतों का भी सृजन किया गया है। नवसृजित नगर पंचायतों में बेनीपट्टी नगर पंचायत एवं फुलपरास नगर पंचायत शामिल हैं। उत्क्रमित नगर निगम, मधुबनी एवं नवसृजित नगर पंचायत बेनीपट्टी एवं फुलपरास में कई ग्राम पंचायतों का संपूर्ण भाग तो कई ग्राम पंचायतों का आंशिक भाग को शामिल किया जा चुका है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग ने अंतिम अधिसूचना भी निर्गत कर दी है। इस कारण जो ग्राम पंचायत संपूर्ण रूप से या जो ग्राम पंचायत आंशिक रूप से नगर निकाय क्षेत्रों में शामिल कर लिए गए हैं, उन क्षेत्रों के मतदाता अब ग्राम पंचायत के मतदाता नहीं रह गए हैं। ऐसे क्षेत्रों को अब पंचायत क्षेत्र से नियमानुकूल अलग करते हुए उन क्षेत्रों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा कि अब इन क्षेत्रों के लोग ग्राम पंचायत के मतदाता नहीं रह गए हैं। लिहाजा ऐसे क्षेत्रों के मतदाता सूची में संशोधन किया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

loksabha election banner

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वैसे पंचायत क्षेत्र के मतदाता जो नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाने के फलस्वरूप नगर निकाय क्षेत्र में आ गए हैं, वे अब पंचायत क्षेत्र के मतदाता नहीं रहे। लिहाजा जिलास्तर पर ग्राम पंचायत अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित हुए क्षेत्रों को चिह्नित कर, उन क्षेत्रों को पंचायत क्षेत्र से अलग करते हुए ग्राम पंचायत के मतदाता सूची को संशोधित किया जाना है।

हाट-बाजारों में ढ़ोल पिटवाकर होगा प्रचार : राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन स्थानों पर साप्ताहिक हाट-बाजार लगते हैं उन स्थानों पर ढोल पीटवा कर मतदाता सूची में संशोधन संबंधी सूचनाओं का प्रचार कराया जाए। इस संबंध में 24 से 30 जुलाई तक संबंधित स्थलों पर सात दिनों के लिए सूचना का प्रकाशन कराने का भी निर्देश दिया गया है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि आपत्ति प्राप्त होता है तो प्राप्त आपत्ति का निराकरण पांच अगस्त तक कर ली जाए। साथ ही प्राप्त आपत्ति के आलोक में मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। आयोग ने मतदाता सूची में संशोधन संबंधी कार्रवाई अंतिम रूप से 10 अगस्त तक सुनिश्चित कर लिए जाने का निर्देश दिया है। इस निर्देश से सभी संबंधितों को अवगत कराने एवं की गई कार्रवाई से दो अगस्त तक अनिवार्य रूप से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

इन स्थलों पर होगा सूचना का प्रकाशन : मतदाता सूची में संशोधन को लेकर जिन स्थलों पर सूचना का प्रकाशन किया जाएगा उसमें ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय, पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रखंड कार्यालय एवं जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन से संबंधित प्रखंड कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय शामिल हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.