Move to Jagran APP

सदर एसडीओ व डीपीआरओ ने की कई पंचायतों में नल-जल योजना की स्थलीय जांच

सदर अनुमंडल क्षेत्र स्थित विभिन्न प्रखंडों की कई पंचायतों के कई वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत क्रियान्वित नल-जल योजना के अधूरे कार्यों की स्थलीय जांच सदर एसडीओ अभिषेक रंजन एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने की।

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 May 2021 12:28 AM (IST)Updated: Fri, 28 May 2021 12:28 AM (IST)
सदर एसडीओ व डीपीआरओ ने की कई पंचायतों में नल-जल योजना की स्थलीय जांच
सदर एसडीओ व डीपीआरओ ने की कई पंचायतों में नल-जल योजना की स्थलीय जांच

मधुबनी । सदर अनुमंडल क्षेत्र स्थित विभिन्न प्रखंडों की कई पंचायतों के कई वार्डों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत क्रियान्वित नल-जल योजना के अधूरे कार्यों की स्थलीय जांच सदर एसडीओ अभिषेक रंजन एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने की। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिन वार्डों में उक्त योजना की स्थलीय जांच की गई, उसमें कलुआही प्रखंड की मधेपुर पंचायत की वार्ड संख्या सात, आठ, नौ एवं 14, राजनगर प्रखंड की मंगरौनी पंचायत दक्षिण पंचायत की वार्ड संख्या छह आदि शामिल हैं।

prime article banner

सदर एसडीओ एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के संयुक्त स्थलीय जांच के दौरान संबंधित प्रखंड के बीडीओ, तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि भी मौजूद थे। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि कई वार्डों में राशि की निकासी के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति को देख सदर एसडीओ ने सभी जिम्मेवार लोगों को फटकार लगाते हुए अविलंब अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया।

जिन वार्डों में नल-जल योजनाओं की स्थलीय जांच की गई उन सभी वार्डो के नल-जल योजना से संबंधित सभी अभिलेख एवं बैंक खाते की विवरणी के साथ अनुमंडल कार्यालय आने का निर्देश संबंधित पंचायत सचिवों को सदर एसडीओ ने दिया। अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच के दौरान संबंधित दोनों प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन वार्डों की जांच में नल-जल योजना का कार्य अधूरा पाया गया है, उन सभी वार्डो के दैनिक कार्य प्रगति से संबंधित दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सदर एसडीओ ने कहा कि यदि कार्य प्रगति संतोषप्रद नहीं पाया जाएगा तो संबंधित सभी दोषियों के विरुद्ध सरकारी राशि का गबन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। साथ ही बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

-------------------------


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.