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न्याय मित्र व कचहरी सचिव के नियोजन में आरक्षण का पेच

मधुबनी। न्याय मित्रों एवं ग्राम कचहरी सचिवों के रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने में अब आरक्षण का पेच फंस गया है। पहले से ही मंथर गति से चल रही इस नियोजन प्रक्रिया के और लंबा खींचने के आसार हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Oct 2019 11:46 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 06:24 AM (IST)
न्याय मित्र व कचहरी सचिव के नियोजन में आरक्षण का पेच
न्याय मित्र व कचहरी सचिव के नियोजन में आरक्षण का पेच

मधुबनी। न्याय मित्रों एवं ग्राम कचहरी सचिवों के रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने में अब आरक्षण का पेच फंस गया है। पहले से ही मंथर गति से चल रही इस नियोजन प्रक्रिया के और लंबा खींचने के आसार हैं। उक्त दोनों पदों पर नियोजन की प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए लागू किए गए दस फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू होगा या नहीं, इसे लेकर यह पेच फंसा है। इस कारण उक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने में लेटलतीफी हो रही है। हालांकि, जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव से मार्गदर्शन का अनुरोध किया है। भेजे पत्र में डीएम ने कहा कि ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र के पदों पर नियोजन की प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लागू किए गए आरक्षण का प्रावधान लागू होगा कि नहीं?

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गौरतलब है कि उक्त दोनों पदों के रिक्त पदों पर नियोजन के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा जुलाई 2016 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में भी उक्त पदों पर नियोजन हेतु वर्ष 2007 में अनुमोदित आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया है। चू्कि, दस प्रतिशत आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू होने से पहले से ही उक्त दोनों पदों पर नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, जिस कारण मार्गदर्शन की मांग की गई है।


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