रासुआ ने एसडीओ पर लगाया 25 हजार जुर्माना
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने सूचना देने में अकारण विलंब करने पर लोक सूचना पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर पर अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
मधुबनी । राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने सूचना देने में अकारण विलंब करने पर लोक सूचना पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर पर अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने उक्त आदेश की एक प्रति समाहर्ता को भी भेजकर सुनिश्चित करने को कहा है कि अर्थदंड की राशि जमा करने के उपरांत ही लोक सूचना पदाधिकारी को अगला वेतन प्राप्त हो। इस आदेश की एक प्रति कोषागार पदाधिकारी, झंझारपुर को भी आदेश का अनुपालन करने हेतु भेजा गया है। वाद संख्या-ए 4786/ 2018 सिंहेश्वर प्रसाद बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर/ लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रभारी अभिलेखागार, अनुमंडल कार्यालय, झंझारपुर की सुनवाई के उपरांत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने उक्त आदेश पारित किया है।
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