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पीठासीन पदाधिकारियों को मिलेगा'कोड वर्ड'

नगर निकाय चुनाव में मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तरह-तरह का उपाय किया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Apr 2017 03:00 AM (IST)Updated: Fri, 21 Apr 2017 03:00 AM (IST)
पीठासीन पदाधिकारियों को मिलेगा'कोड वर्ड'
पीठासीन पदाधिकारियों को मिलेगा'कोड वर्ड'

मधुबनी। नगर निकाय चुनाव में मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तरह-तरह का उपाय किया जा रहा है। इसी आलोक में एक उपाय पीठासीन पदाधिकारियों को आपात स्थिति के लिए'कोड वर्ड'भी उपलब्ध कराना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन पदाधिकारियों को संबंधित जिला द्वारा चार अंकों/ अक्षरों का'कोड वर्ड'उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश जारी कर दिया है।'कोड वर्ड'उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने, बूथों पर अवांछित तत्वों द्वारा शांतिपूर्ण या ¨हसक तरीके से कब्जा को रोकना है। नगर निकाय चुनाव को लेकर आयोग ने जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर उसमें 5-6 टेलीफोन की व्यवस्था करते हुए 4-5 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश भी जारी कर दिया है।

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जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त दो अफसरों का मोबाइल नंबर पीठासीन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश :

जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कम से कम दो अफसरों के मोबाइल नंबर की जानकारी सभी पीठासीन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश भी आयोग ने जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नन्दन ने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को निर्देश दिया है कि सभी पीठासीन पदाधिकारियों को चार अंकों/अक्षरों का एक'कोड वर्ड'उपलब्ध करा देना सुनिश्चित करेंगे। ताकि अगर किसी भी बूथ पर कब्जा किया जाए तो पीठासीन पदाधिकारी अपने मोबाइल से उस'कोड वर्ड'को नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त उक्त दो में से किसी एक पदाधिकारी के मोबाइल नंबर पर एसएमएस कर सकें। साथ ही प्राप्त एसएमएस के आधार पर नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारी इस आशय की सूचना नियंत्रण कक्ष में संधारित पुस्तिका में दर्ज करते हुए इसकी लिखित जानकारी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) तथा प्रेक्षक को भी देना सुनिश्चित करेंगे। इस तरह जब बूथ कब्जा किया जाएगा तो निर्वाची पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा उसे पूरे तथ्यों के साथ मतदान केंद्र को रद करने संबंधी प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा

एवं आयोग के निर्देशानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

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पुनर्मतदान की स्थिति में नए मतदान दल की लगाई जाएगी ड्यूटी :

पुनर्मतदान में उस मतदान दल की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी जो दल पहले दिन के निर्वाचन में कार्यरत थे।आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मतदान के दिन जिला नियंत्रण कक्ष में स्थानीय केबल से संबद्ध एक टेलीविजन भी लगाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही दो-तीन पदाधिकारियों को दायित्व दिया जाए कि वे टेलीविजन में आ रहे समाचारों पर नजर रखेंगे तथा उनके जिले में निर्वाचन संबंधी किसी भी अप्रिय घटना का समाचार आने पर तुरत वहां के पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों से संपर्क की उसका समाधान कराएंगे। इन सभी घटनाओं एवं उनपर की गई कार्रवाई तथा उसके समय का विवरण नियंत्रण कक्ष में संधारित पंजी में अंकित करेंगे।


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