रंग-बिरंगे मतपत्रों से होगा पैक्स चुनाव
मधुबनी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिले में पांच चरणों में पैक्स चुनाव कराया जाएगा।
मधुबनी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिले में पांच चरणों में पैक्स चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया गया है।
प्रत्येक पैक्स में एक अध्यक्ष एवं 11 प्रबंधकारिणी सदस्य का चुनाव कराया जाएगा। अध्यक्ष पद को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। जबकि प्रबंधकारिणी समिति सदस्यों के चुनाव में आरक्षण व्यवस्था प्रभावी रहेगा। प्रबंधकारिणी समिति के 11 में से छह सदस्य आरक्षित वर्गो से चुने जाएंगे। महिलाओं के लिए अधिकतम 50 फीसदी पद आरक्षित रहेगा। प्रबंधकारिणी समिति के ग्यारह सदस्यों में से एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए दो-दो पद अर्थात कुल छह पद आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक आरक्षित कोटि के लिए एक-एक पद संबंधित आरक्षित कोटि की महिला हेतु आरक्षित रहेगा। प्रबंधकारिणी समिति के पांच अनारक्षित पदों में से भी दो पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। महिला के लिए आरक्षित पद पर नामांकन नहीं होने की स्थित में पद रिक्त ही रखा जाएगा। जो उम्मीदवार आरक्षित कोटि से नामांकन दाखिल करेंगे, वह उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के पद से नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकते हैं। आरक्षित पद के लिए नामांकन दाखिल करते समय नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। पैक्स चुनाव लड़ने के लिए पैक्स चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में नाम शामिल होना अनिवार्य है। सहकारिता ऋण भुगतान में डिफाल्टर अथवा जिनके विरुद्ध सरचार्ज की कोई कार्रवाई लंबित हो, वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अध्यक्ष पद के लिए खर्च सीमा दस हजार रुपये :
अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम दस हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। जबकि सदस्य पद के उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम पांच हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। पैक्स चुनाव बैलेट बॉक्स के माध्यम से कराया जाएगा। किस कोटि के लिए किस रंग का रहेगा मतपत्र, मतदाता कैसे डालेंगे वोट :
पैक्स चुनाव के लिए मतदान के दौरान मतदाताओं को एक साथ पांच मतपत्र दिए जाएंगे। यह मतपत्र अलग-अलग रंगों में होगा। अध्यक्ष पद के लिए मतपत्र का रंग लाल होगा। अध्यक्ष पद के लिए लाल रंग से छपे मतपत्र में किसी एक उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगाकर मतदाता मत डाल सकेंगे। जबकि अजा-अजा कोटि के सदस्य पद के लिए मतपत्र का रंग नीला होगा। एससी-एसटी कोटि के लिए नीला रंग से छपे मतपत्र में कम से कम एक महिला उम्मीदवार समेत दो उम्मीदवारों के सामने मुहर लगाकर मतदान करना होगा। महिला उम्मीदवार नहीं होने पर केवल एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगाकर वोट डाल सकेंगे। अति पिछड़ा कोटि के लिए काला रंग से छपे मतपत्र में कम से कम एक महिला उम्मीदवार समेत दो उम्मीदवारों के सामने मुहर लगाकर मतदान करना होगा। महिला उम्मीदवार नहीं होने पर केवल एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगाकर वोट डाल सकेंगे। पिछड़ा कोटि के लिए हरा रंग से छपे मतपत्र में कम से कम एक महिला उम्मीदवार समेत दो उम्मीदवारों के सामने मुहर लगाकर मतदान करना होगा। महिला उम्मीदवार नहीं होने पर केवल एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगाकर वोट डाल सकेंगे। सामान्य कोटि के लिए नारंगी रंग से छपे मतपत्र में कम से कम दो महिला उम्मीदवार समेत पांच उम्मीदवारों के सामने मुहर लगाकर मतदान करना होगा। महिला उम्मीदवार नहीं होने पर केवल तीन ही उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगाकर वोट डाल सकेंगे। निर्धारित संख्या से अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे मुहर लगाने से मतगणना के दौरान मत रद घोषित कर दिया जाएगा।