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अवैध निकासी में मुखिया व पंचायत सचिव पर प्राथमिकी का आदेश

मधुबनी। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुर को पत्र देकर मधेपुर के बरसाम पंचायत मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा सात निश्चय योजना से अवैध राशि की निकासी मामले में उनपर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 11:50 PM (IST)Updated: Fri, 29 Nov 2019 11:50 PM (IST)
अवैध निकासी में मुखिया व पंचायत सचिव पर प्राथमिकी का आदेश
अवैध निकासी में मुखिया व पंचायत सचिव पर प्राथमिकी का आदेश

मधुबनी। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुर को पत्र देकर मधेपुर के बरसाम पंचायत मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा सात निश्चय योजना से अवैध राशि की निकासी मामले में उनपर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

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मालूम हो कि मधेपुर प्रखंड के खजूरी गांव निवासी रसिक लाल चौपाल ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर ग्राम पंचायत बरसाम के मुखिया और पंचायत सचिव पर आरोप लगाया था कि दोनों ने बरसाम में सात निश्चय योजना खाते से अवैध राशि की निकासी कर ली है। इस मामले में रसिक लाल चौपाल ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष परिवाद पत्र भी दायर कर दिया था। इस मामले में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में परिवादी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित हुए। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने उक्त मुखिया और पचायत सचिव पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर खेद व्यक्त किया और मामले की सुनवाई हेतु अंतिम तिथि पांच दिसंबर मुर्करर किया। इसी के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बीडीओ, मधेुपर को संबंधित मुखिया और पंचायत सचिव पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।


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