प्रधान लिपिक, नाजिर समेत पांच के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आदेश
मधुबनी। जिला पदाधिकारी एसके अशोक ने एक प्रधान लिपिक एक प्रभारी प्रधान लिपिक एक पूर्व प्रधान लिपिक एक नाजिर एवं एक सेवानिवृत्त उर्दू अनुवादक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश जारी कर दिया है।
मधुबनी। जिला पदाधिकारी एसके अशोक ने एक प्रधान लिपिक, एक प्रभारी प्रधान लिपिक, एक पूर्व प्रधान लिपिक, एक नाजिर एवं एक सेवानिवृत्त उर्दू अनुवादक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश जारी कर दिया है। विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए डीएम ने संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। नियुक्त किए गए संचालन पदाधिकारियों को 90 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन कर जांच प्रतिवेदन ससमय समर्पित करने का भी निर्देश डीएम ने दिया है। जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश डीएम ने दिया है, उसमें बाबूबरही प्रखंड के प्रधान लिपिक शिव प्रसाद पासवान, खजौली अंचल कार्यालय के प्रभारी प्रधान लिपिक उमेश कुमार, झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय के लिपिक सह नाजिर संजय कुमार साह एवं तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपिक वीणा दास एवं बिस्फी प्रखंड कार्यालय से सेवानिवृत उर्दू अनुवादक शब्बीर अहमद शामिल हैं। वीणा दास वर्तमान में मधवापुर प्रखंड में पदस्थापित हैं।
बाबूबरही प्रखंड के प्रधान लिपिक शिव प्रसाद पासवान के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यालय से गायब रहने, न्यायालय, राज्य सूचना आयोग एवं लोक शिकायत निवारण से संबंधित वादों का संचिका एवं पंजी का संधारण नहीं करने, महत्वपूर्ण मामले को उच्चाधिकारी के संज्ञान में नहीं देने आदि के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए प्रभारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी नौशाद अहमद खां को संचालन पदाधिकारी एवं बाबूबरही के बीडीओ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
खजौली अंचल कार्यालय के प्रभारी प्रधान लिपिक उमेश कुमार के विरूद्ध अंचल नजारत के रोकड़ बही का समय-समय पर जांच व सत्यापन नहीं कराने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मो. रजिक को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, खजौली को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया है।
अनुमंडल कार्यालय झंझारपुर के लिपिक सह नाजिर संजय कुमार साह एवं तत्कालीन प्रभारी प्रधान लिपिक वीणा दास के विरूद्ध लोक शिकायत निवारण कार्यालय, झंझारपुर के वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त आवंटन, व्यय व सरेंडर हुई राशि की सूचना नहीं देने, अधियाचना देने के बाद भी अत्यधिक विलंब से सामग्री आपूर्ति करने, जेनरेटर चालक द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव पारित हेतु अवांछित लाभ प्राप्त करने एवं मरम्मत के लिए अग्रिम मांग करने पर संचिका लटकाए रखने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए अपर समाहर्ता दुर्गानंद झा को संचालन पदाधिकारी तथा झंझारपुर के एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्रखंड कार्यालय, बिस्फी से उर्दू अनुवादक पद से सेवानिवृत शब्बीर अहमद के विरुद्ध अपने पदस्थापन अवधि 05 अगस्त 2008 से 30 सितंबर 2015 तक में इंदिरा आवास की स्वीकृति के क्रम में जानबूझकर गलत व्यक्ति को इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति में संलिप्तता पाए जाने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए डीडीसी अजय कुमार सिंह को संचालन पदाधिकारी एवं बिस्फी के बीडीओ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। शब्बीर अहमद के विरूद्ध आरोप है कि वे अपने पदस्थापन काल में बिस्फी प्रखंड में इंदिरा आवास योजना में 13 नवंबर 2013 को बीपीएल सूची में जिस क्रमांक पर रविया खातून का नाम था, उस क्रमांक के लाभुक रविया खातून के बदले उसी क्रमांक पर चांदनी को इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति दिलाकर पचास हजार रुपये का भुगतान भी करा दिया।