मधुबनी में PM Awas की नई सूची के अनुमोदन के लिए पंचायतों में होगी ग्राम सभा, बीडीओ ने दिए निर्देश
Awas Plus List 2024: मधुबनी के खुटौना प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की नई 'आवास प्लस-2024' सूची के अनुमोदन ...और पढ़ें

आवास प्लस-2024 की सूची में शामिल परिवारों में से प्राथमिकता तय करते हुए प्रारूप प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।
संवाद सहयोगी, खुटौना (मधुबनी)। PM Awas Yojana Madhubani: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस-2024 में शामिल पात्र परिवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है।
इसके तहत आवास प्लस-2024 की सूची के अनुमोदन के लिए खुटौना प्रखंड की सभी पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी।
प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने सभी मुखिया, पंचायत सचिव और ग्रामीण आवास सहायकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्राथमिकता तय करेगी सभा
निर्देश के अनुसार, आवास प्लस-2024 की सूची में शामिल परिवारों में से प्राथमिकता तय करते हुए प्रारूप प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।
इसके बाद इस सूची का विधिवत ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा संपन्न होने के बाद अनुमोदित सूची और ग्राम सभा पंजी को उसी दिन प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया गया है।
पंचायतवार तिथियां घोषित कीं
प्रशासनिक शेड्यूल के मुताबिक 26 सितंबर को बाघाकुसमार, वासुदेवपुर, बीरपुर, एकहथा और कारमेघ उत्तरी सहित कई पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित होगी।
इसके बाद 27 सितंबर को दर्गीपट्टी, खुटौना, नहरी, झांझपट्टी आशा, सिकोटियाही और कारमेघ मध्य में बैठक होगी।
वहीं 28 सितंबर को मझौरा, चतुर्भुज पिपराही, परसाही पश्चिमी और ललमनियां पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।
अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य
ग्रामीण आवास सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम सभा से पूर्व प्रखंड कार्यालय से संबंधित सूची प्राप्त कर लें।
उन्हें निर्धारित तिथि व स्थल पर मौजूद रहकर आवास प्लस-2024 की सूची का अनुमोदन कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इसके साथ ही पंचायत सचिवों को भी ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
तैयार होगी नई सूची
प्रखंड विकास अधिकारी ने बताया कि पूर्व की आवास प्लस-2018 की सूची पूरी तरह संतृप्त हो चुकी है। इसी कारण विभागीय दिशा-निर्देशों के तहत यह नई सूची तैयार की जा रही है।
इस प्रक्रिया के माध्यम से पात्र परिवारों के लिए पारदर्शी तरीके से नई प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।
वित्तीय सहायता का प्रावधान
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्का मकान बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता के मुख्य नियम
इस योजना की पात्रता के लिए पहली शर्त यह है कि लाभार्थी परिवार के पास देश में कहीं भी पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। लाभार्थियों के चयन का मुख्य आधार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) और आवास+ सर्वे के आंकड़ों को बनाया गया है।
