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गलियों के निर्माण में पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना अनिवार्य

मधुबनी। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत गलियों के निर्माण में पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Feb 2020 11:12 PM (IST)Updated: Wed, 19 Feb 2020 11:12 PM (IST)
गलियों के निर्माण में पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना अनिवार्य
गलियों के निर्माण में पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना अनिवार्य

मधुबनी। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत गलियों के निर्माण में पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के निदेशक चंद्रशेखर सिंह ने डीएम को अवगत करा दिया है। पूर्व में विभाग ने आठ फीट एवं इससे कम चौड़ी गलियों के निर्माण में ही पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया था। लेकिन, अब योजना के तहत आठ फीट से कम या अधिक चौड़ी गलियों के निर्माण में पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है। इन कारणों से गलियों के निर्माण में पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया अनिवार्य :

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पेवर ब्लॉक से निर्मित गलियां ना केवल भू-गर्भीय जलस्तर बढ़ाने में सहायक है, बल्कि इसका पुन:स्थापन भी आसान एवं किफायती है। इसके फायदों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया। उक्त योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण व्यवस्था के प्रावधान में निहित शर्तो के अधीन विभाग ने सभी प्रकार की गलियों चाहे उसकी चौड़ाई आठ फीट से कम हो या अधिक, के निर्माण में तत्काल प्रभाव से पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है। गलियों के निर्माण के साथ ही घरेलू गंदे जल की निकासी हेतु नाली निर्माण का कार्य भी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने निर्देश दिया है। विभागीय निदेशक ने डीएम से अनुरोध किया है कि अपने स्तर से सभी जिला योजना क्रियान्वयन, अनुश्रवण इकाई को उपरोक्त अनुदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाए।


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