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आधार व बैंक खाता संख्या के अभाव में 61 हजार राशन कार्डधारी प्रोत्साहन राशि से वंचित

मधुबनी। जिले के 61 हजार राशन कार्डधारी परिवारों को अब तक एक हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 May 2020 11:26 PM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 06:05 AM (IST)
आधार व बैंक खाता संख्या के अभाव में 61 हजार राशन कार्डधारी प्रोत्साहन राशि से वंचित
आधार व बैंक खाता संख्या के अभाव में 61 हजार राशन कार्डधारी प्रोत्साहन राशि से वंचित

मधुबनी। जिले के 61 हजार राशन कार्डधारी परिवारों को अब तक एक हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। इसका मुख्य कारण इन राशन कार्डधारी परिवारों द्वारा अब तक आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम, आइएफएससी कोड जमा नहीं किया जाना है।

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गौरतलब है कि जिले में लगभग आठ लाख राशन कार्ड निर्गत है। इसमें लगभग 40 लाख लाभुक शामिल हैं। प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को कोरोना संक्रमण से उत्पन्न संकट के मद्देनजर सरकार द्वारा एक-एक हजार रुपये कोरोना सहायता राशि बैंक खाता के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड का आधार से लिक होना तथा बैंक खाता का भी आधार से लिक होना आवश्यक है। लेकिन, जिले में 61 हजार राशन कार्डधारी परिवार वैसे हैं जिनका या तो राशन कार्ड या बैंक खाता आधार से लिक नहीं है। इस कारण इन्हें एक-एक हजार रुपये की दर से राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

जिला आपूíत पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी ने जिले के इन 61 हजार राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया है कि वे अपना आधार नंबर एवं बैंक खाता संबंधी विवरणी यथा-लाभुक का नाम, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, आइएफएससी कोड अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास अविलंब जमा करना सुनिश्चित करें। ताकि, उनके बैंक खाते में कोरोना सहायता राशि के रूप में एक हजार रुपये भेजने की कार्रवाई की जा सके।

नई दर पर केरोसिन तेल वितरण करें डीलर : जिला आपूíत पदाधिकारी ने यह भी कहा कि मई में तेल कंपनी द्वारा केरोसिन तेल के मूल्य में कमी किए जाने के कारण केरोसिन तेल का प्रति लीटर खुदरा मूल्य 14.56 रुपये से लेकर 14.82 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि उक्त निर्धारित दर पर ही केरोसिन तेल का वितरण करना सुनिश्चित करें। जिला आपूíत पदाधिकारी ने कहा है कि सभी प्रवासी कामगारों, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है को पांच किग्रा चावल प्रति व्यक्ति की दर से मई एवं जून में दिए जाने का निर्णय लिया है। इस कारण राशन कार्ड विहीन प्रवासी कामगार परिवार के सभी सदस्यों को पांच किग्रा की दर से मई एवं जून में प्रति माह देने हेतु प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

खाद्यान्न लेते समय डीलर के पास जमा करें आधार कार्ड की छाया प्रति : जिला आपूíत पदाधिकारी ने जिले के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे खाद्यान्न वितरण के समय वैसे राशन कार्डधारी जो अब तक आधार कार्ड संख्या जमा नहीं किया है, वैसे राशन कार्डधारी से आधार कार्ड की छाया प्रति प्रापत कर ही उन्हें खाद्यान्न देना सुनिश्चित करेंगे। जिला आपूíत पदाधिकारी ने वैसे राशन कार्ड धारियों जो अब तक आधार नंबर जमा नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया है कि खाद्यान्न प्राप्ति के समय जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास अपना आधार कार्ड की छाया प्रति अवश्य जमा कर दें।


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