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आधार और बैंक खाते की सीडिंग नहीं होने पर खाद्यान्न से होंगे वंचित

आधार सि¨डग के अंतर्गत लाभुकों के आधार नंबर एवं बैंक खाता नंबर के ऑनलाइन इंट्री की समीक्षा की गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Feb 2019 09:48 PM (IST)Updated: Sat, 09 Feb 2019 09:48 PM (IST)
आधार और बैंक खाते की सीडिंग नहीं होने पर खाद्यान्न से होंगे वंचित
आधार और बैंक खाते की सीडिंग नहीं होने पर खाद्यान्न से होंगे वंचित

मधुबनी। आधार सि¨डग के अंतर्गत लाभुकों के आधार नंबर एवं बैंक खाता नंबर के ऑनलाइन इंट्री की समीक्षा की गई। समीक्षा में कहा गया कि अभी तक आरसी-01 में लगभग 85 प्रतिशत लाभुकों के ही आधार संख्या एवं बैंक खाता की इंट्री हुआ है। एसईसीसी डाटा के जिन पात्र लाभुकों को खाद्यान्न मिल रहा है। वे सभी लाभुक अपना आधार संख्या एवं बैंक खाता की छायाप्रति अविलंब संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता या प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को हस्तगत करा दें। अन्यथा भारत सरकार द्वारा माह मार्च 2019 से जिन राशन कार्डधारियों का आधार एवं बैंक खाता का सी¨डग नहीं होगा, उन्हें खाद्यान्न से वंचित कर दिया जायेगा।

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कहा गया है कि माह जनवरी 2019 के खाद्यान्न का उठाव जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा कर लिया गया है। अत: सभी अंत्योदय लाभुक माह जनवरी 2019 का खाद्यान्न अपने जन वितरण प्रणाली दुकान से प्राप्त कर लें तथा यदि कोई जन वितरण प्रणाली विक्रेता उन्हें उक्त माह का खाद्यान्न नहीं देता है तो वे इसकी लिखित शिकायत अपने अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अविलंब करें। साथ ही पूर्वीकताप्राप्त योजना में प्रति व्यक्ति 03 किग्रा चावल एवं 02 किग्रा गेहूं मिलता है। चावल 3 रूपये प्रति किग्रा एवं गेहूं 02 रूपये प्रति किग्रा तथा अंत्योदय योजना में प्रति परिवार 14 किग्रा चावल एवं 21 किग्रा गेहूं मिलता है। चावल 3 रूपये प्रति किग्रा एवं गेहूं 02 रूपये प्रति किग्रा है। केरोसिन तेल प्रति परिवार 1.5 लीटर देय है। जिसका खुदरा मूल्य वर्तमान में 29 से 30 रुपये है। यदि कोई जन वितरण प्रणाली विक्रेता निर्धारित वजन(मात्रा) से कम एवं निर्धारित दर से अधिक राशि लेता है,तो इसकी शिकायत अविलंब अपने अनुमंडल पदाधिकारी से करें।


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