खाते से 10 लाख या अधिक निकासी की सूचना आयकर विभाग को दें : डीएम
लोकसभा आम निर्वाचन के तहत निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से समाहरणालय सभाकक्ष में सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में बैंकर्स की बैठक हुई।
मधुबनी। लोकसभा आम निर्वाचन के तहत निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से समाहरणालय सभाकक्ष में सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में बैंकर्स की बैठक हुई। इस बैठक में डीएम ने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान वैसे सभी बैंक खातों के विषय में जानकारी देनी होगी, जिसमें पिछले दो महीने में कोई लेन-देन नहीं हुआ है। उसमें यदि एक लाख या उससे अधिक की राशि जमा या निकासी की जाती है, तो उसकी सूचना व्यय अनुश्रवण कोषांग को अवश्य दें। दो महीने मे अगर खाता से लेन-देन नहीं हुआ है एवं किसी एक खाते से बहुत सारे खातों में आरटीजीएस हो रहा है, तो उसकी भी सूचना व्यय अनुश्रवण कोषांग को देनी है। यदि 10 लाख रूपये या उससे से अधिक की निकासी या जमा की जाती है, तो इसकी सूचना आयकर विभाग को अवश्य दें। साथ ही अभ्यर्थी या उसके आश्रितों के खाते में एक लाख या उससे अधिक की राशि जमा और निकासी की जाती है, तो इसकी सूचना भी व्यय अनुश्रवण कोषांग को दिया जाना है।
उक्त बैठक के बाद डीएम ने नगर भवन परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान पदाधिकारियों से कहा कि वाट्सन उच्च विद्यालय, मधुबनी से ईवीएम मतदान दल को जो वितरण किया जाना है,उसके संबंध में वितरण काउंटर बनाने के लिए भवन निर्माण विभाग,कार्य प्रमंडल मधुबनी को आवश्यक निदेश दिया गया है। मतदान के पश्चात पोल्ड बीयू, सीयू एवं वीवीपैट को संग्रह करने हेतु बज्रगृह बनाने हेतु निदेश भी दिया। भूमि सुधार उप समाहर्ता सह नोडल पदाधिकारी, ईवीएम कोषांग से समन्वय स्थापित कर कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण प्रमंडल,मधुबनी को कार्य संपन्न करने हेतु निर्देश दिया।
इसके बाद डीएम ने डीआरडीए सभागार में स्टैटिक सर्विलांस की टीम के दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी संबोधित किया। तेज कुमार, नोडल ऑफिसर, झंझारपुर तथा देवानंद शर्मा, राज्यकर संयुक्त आयुक्त,मधुबनी सह नोडल पदाधिकारी, अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण प्रबंधन कोषांग प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। डीएम ने सर्विलांस टीम के पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों निर्देश दिया कि आयकर अधिनियम के तहत 50 हजार या उससे अधिक नकद राशि के साथ पाए जाने पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर जब्त करने की कार्रवाई करें। साथ ही पैसा प्राप्त करने या किसी ने दिया है,तो उस पैसा के उपयोग के बारे में बताना होगा। स्टैटिक सर्विलांस टीम के द्वारा शराब,आर्म्स इत्यादि की बरामदगी हेतु कार्रवाई करने का भी निदेश दिया।