Move to Jagran APP

पांच उम्मीदवारों को आयोग ने भेजा नोटिस

भारत निर्वाचन आयोग ने जिले में हरलाखी विधान सभा उप-चुनाव में अभ्यर्थी रहे पांच लोगों के नाम नोटिस जारी कर दिया है। हरलाखी विधान सभा उप-चुनाव में किए गए व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है।

By Edited By: Published: Wed, 10 Aug 2016 11:15 PM (IST)Updated: Wed, 10 Aug 2016 11:15 PM (IST)
पांच उम्मीदवारों को आयोग ने भेजा नोटिस

मधुबनी। भारत निर्वाचन आयोग ने जिले में हरलाखी विधान सभा उप-चुनाव में अभ्यर्थी रहे पांच लोगों के नाम नोटिस जारी कर दिया है। हरलाखी विधान सभा उप-चुनाव में किए गए व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। हरलाखी विधान सभा उपचुनाव में अभ्यर्थी रहे मदन चन्द्र झा, विजय गांधी, अनिता देवी व भगिरथ झा के नाम आयोग ने नोटिस जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग के अवर सचिव अनुप कुमार ने उक्त अभ्यर्थियों से नोटिस तामिला कराने के लिए उक्त अभ्यर्थियों के नाम का नोटिस जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को भेज दिया है। नोटिस की तामिला कराने के बाद तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। अगर नोटिस प्राप्ति के 20 दिनों के अंदर अभ्यर्थी आयोग को हरलाखी विधान सभा उप-चुनाव में किए गए व्यय का लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं कराएंगे तो आयोग अग्रेतर कार्रवाई करेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर उक्त अभ्यर्थियों से लिखित अभ्यावेदन की मांग की है कि निर्वाचन संबंधी लेखा दाखिल करने में असफल रहने के कारण क्यों नहीं उन्हें निरर्हित कर दिया जाए? नोटिस प्राप्ति के 20 दिनों के अंदर कारण सहित लिखित अभ्यावेदन की मांग आयोग ने उक्त अभ्यर्थियों से की है। साथ ही मूल वाउचर, व्यय की तारीख, व्यय की प्रकृति, रकम पाने वाले का नाम-पता आदि डीएम के पास जमा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि नोटिस प्राप्ति के 20 दिनों के अंदर यदि निर्वाचन संबंधी व्यय विवरणी जमा नहीं किया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-10-क के तहत तीन वर्षों के लिए संसद के किसी भी सदन एवं राज्यों की विधान सभा व विधान परिषद का सदस्य चुने जाने हेतु निरर्हित कर दिया जाएगा अर्थात रोक लगा दी जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.