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बगैर नक्शा निर्माण कार्य पर भरना होगा जुर्माना

शहर में बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने वालों पर नगर परिषद की कड़ी नजर है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Aug 2018 11:46 PM (IST)Updated: Tue, 28 Aug 2018 11:46 PM (IST)
बगैर नक्शा निर्माण कार्य पर भरना होगा जुर्माना
बगैर नक्शा निर्माण कार्य पर भरना होगा जुर्माना

जासं,मधुबनी : शहर में बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने वालों पर नगर परिषद की कड़ी नजर है। बिना नक्सा के मकान निर्माण करने वालों को नक्सा पास कराना होगा। उक्त बाते नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा ने कही। श्री झा ने कहा कि इसके लिए नगर परिषद द्वारा टास्क फोर्स का गठन सीटी मैनेजर के नेतृत्व में कर दिया गया है जिसमें एक अमीन व दो कर्मचारी है। टास्क फोर्स द्वारा शहर में सर्वे किया जाएगा। नक्शा बगैर किए गए निर्माण कार्य या चल रहे निर्माण पर 50 हजार रुपये का शुल्क नक्सा पास के लिए देना होगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अधिनियम के तहत प्रावधान है कि वैसे मकान जो नक्सा पास कराए निर्माण हुआ है उसे ध्वस्त किया जा सकता है। साथ ही ध्वस्त करने का खर्च भी उन मकान मालिक से ही वसूल किया जायेगा। नगर क्षेत्र में बेतरतीब तरीके से बनाये जा रहे मकान के कारण बुनियादी सुविधाओं व अन्य समस्याओं की रोक के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। श्री झा ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि बिना नक्शा पास कराये मकान बनाने वाले मामूली जुर्माना की राशि जमा कर नक्शा पास करवा सकते हैं। विभाग द्वारा दिये गये इस छूट का लाभ लोगों को शीघ्र उठाना चाहिए। समय पर नक्सा पास नहीं होने की हालत में नगर निकाय अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। जिसके तहत प्राथमिकी दर्ज किया जाना और मकान को गिराए जाने का प्रावधान शामिल है।

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