बूथ पर उपद्रव तो 'बाहुबली' पर होगा केस
नगर निकाय चुनाव के दौरान यदि किसी बूथ पर उपद्रव होगा तो प्रशासन द्वारा बाहुबली एवं अपराधी छवि रखने वाले व्यक्तियों को प्रथम²ष्टया अभियुक्त बनाया जाएगा।
मधुबनी। नगर निकाय चुनाव के दौरान यदि किसी बूथ पर उपद्रव होगा तो प्रशासन द्वारा बाहुबली एवं अपराधी छवि रखने वाले व्यक्तियों को प्रथम²ष्टया अभियुक्त बनाया जाएगा। साथ ही ऐसे मामले का स्पडी ट्रायल कराकर अभियुक्तों को दंडित कराया जाएगा।
इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नगर निकाय चुनाव से संबंधित जो प्रखंड राज्यों अथवा नेपाल की सीमा से सेटे हुए हैं, उन प्रखंडों की सीमाओं को मतदान के एक दिन पहले पूरी तरह सील करना सुनिश्चित किया जाए।
मतदान के दिन जिन प्रखंडों में मतदान कराया जा रहा हो, उन प्रखंडों में बाइक तथा चार पहिया वाले वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिन कड़ी चे¨कग भी की जाएगी। चुनाव आयोग ने प्रत्येक मतदान भवन पर सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है, जिसमें नियमित आरक्षी बल को भी निश्चित रुप से शामिल करने को कहा गया है।
आयोग ने निदेश दिया है कि आरक्षी बल का डिप्लायमेंट सही तरीके से की जाए। यदि गृहरक्षकों को भी बूथों की सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उन्हें इस बात की ताकीद कर दें कि उनकी जिम्मेदारी भी बहुत अधिक है और उनके द्वारा यदि लापरवाही बरती जाएगी तो बड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जिस भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र अवस्थित हो, वहां प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रभावी सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की जाए। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अभियान चलाकर वारंटियों को भी गिरफ्तार किया जाए। सभी अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों की गहन जांच की जाए। हत्या एवं अन्य गंभीर अपराधिक कार्यों में संलिप्त तथा आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां रद करने की कार्रवाई की जाए। अभ्यर्थियों का मनोबल गिराने हेतु उन पर या उनके संबंधियों पर हमला किए जाने की संभावना हो सकती है। ऐसे मामलों में अविलंब आरोपियों, संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृति नहीं हो सके।
आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर वैधानिक उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मतदान के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें अपनी निर्धारित मार्ग पर चल सकती हैं।
आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, अस्पताल आने-जाने के लिए निजी वाहन या पब्लिक वाहन अवरूद्ध नहीं रहेगा। साथ ही मतदान के दिन बीमार अथवा नि:शक्त व्यक्तियों के लिए निजी वाहनों का प्रयोग भी वर्जित नहीं रहेगा।
आवश्यक सेवाओं के संधारण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन यथा-एंबुलेंस, दूध वाहन, वाटर टैंक, विद्युत इमरजेंसी वैन, फायर बिग्रेड, कर्तव्य पर पुलिस वाहन एवं मतदान पदाधिकारियों के साथ संलग्न वाहन के चलने पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवारों के लिए जिन वाहनों के उपयोग हेतु परमिट दिया जाएगा, उसी का वे उपयोग करेंगे, अन्यथा वाहन जब्त कर मुकदमा भी चलाया जाएगा।
आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदान के दिन कोई व्यक्ति या उनका परिवार मतदान केन्द्र पर मतदान करने हेतु वाहन का उपयोग तो कर सकता है, लेकिन मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर ही वाहन को पार्क करना होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मतदान के दिन नगर परिषद एवं नगर पंचायत के मामले में एक दुपहिया यांत्रिक वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन का उपयोग कर उम्मीदवार अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता अपने निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण कर यह देख सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है या नहीं तथा उनके समर्थकों तथा मतदान अभिकर्ता को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम में प्रयुक्त होने वाले मतपत्रों का मुद्रण जिलास्तर पर ही कराया जाएगा।