डीएम ने पांच डीलरों के विरूद्ध दिया प्राथमिकी का आदेश
मधुबनी। जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जयनगर के एसडीओ को जन वितरण प्रणाली के पांच विक्रेताओं के विरूद्ध अविलंब आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जन वितरण प्रणाली के जिन डीलरों के विरूद्ध डीएम ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है उसमें देवधा उत्तर पंचायत के डीलर ब्रह्मदेव सिंह जयनगर बस्ती पंचायत की डीलर गीता पासवान देवधा मध्य पंचायत के डीलर मो. अब्दुल खालिक व हमीदा खातून तथा देवधा दक्षिण पंचायत के डीलर बेचन यादव शामिल हैं। डीएम ने जयनगर के एसडीओ को यह भी निर्देश दिया है कि जविप्र के अन्य विक्रेताओं के विरूद्ध भी जांच प्रतिवेदन के आधार पर लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2016 में निहित प्रावधानों के अधीन अविलंब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
मधुबनी। जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने जयनगर के एसडीओ को जन वितरण प्रणाली के पांच विक्रेताओं के विरूद्ध अविलंब आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जन वितरण प्रणाली के जिन डीलरों के विरूद्ध डीएम ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है, उसमें देवधा उत्तर पंचायत के डीलर ब्रह्मदेव सिंह, जयनगर बस्ती पंचायत की डीलर गीता पासवान, देवधा मध्य पंचायत के डीलर मो. अब्दुल खालिक व हमीदा खातून तथा देवधा दक्षिण पंचायत के डीलर बेचन यादव शामिल हैं। डीएम ने जयनगर के एसडीओ को यह भी निर्देश दिया है कि जविप्र के अन्य विक्रेताओं के विरूद्ध भी जांच प्रतिवेदन के आधार पर लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2016 में निहित प्रावधानों के अधीन अविलंब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि गत दिनों जांच दल का गठन कर जांच पदाधिकारी को पंचायत आवंटित करते हुए जयनगर प्रखंड के अंतर्गत सभी पंचायतों में कार्यरत जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच कराई गई थी। जांच के बाद जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन जिला प्रशासन को समर्पित किया गया। जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि देवधा उत्तर पंचायत के डीलर ब्रह्मदेव सिंह, जयनगर बस्ती पंचायत की डीलर गीता पासवान, देवधा मध्य पंचायत के डीलर मो. अब्दुल खालिक व हमीदा खातून तथा देवधा दक्षिण पंचायत के डीलर बेचन यादव द्वारा खाद्यान्न प्रत्येक माह लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया जाता है। जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया था कि उक्त डीलरों द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई है। जांच में यह भी पाया गया था कि कई डीलरों द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न देकर निर्धारित कीमत से अधिक वसूल किया जाता है एवं कैशमेमो नहीं दिया जाता है। जांच के दौरान देवधा मध्य पंचायत के डीलर मो. अब्दुल खालिक, दुल्लीपट्टी पंचायत की डीलर मीना देवी, कोरहिया पंचायत के डीलर अवधेश कुमार व विष्णुदेव यादव, देवधा उत्तर पंचायत के डीलर चंदेश्वर पासवान, ब्रह्मदेव पासवान व बैद्यनाथ साह का जन वितरण प्रणाली की दुकान निर्धारित समयावधि में बंद पाया गया था। जांच में यह भी ज्ञात हुआ कि कई डीलरों के द्वारा जून का खाद्यान्न एवं किरोसिन का उठाव तो किया गया है, लेकिन वितरण प्रारंभ नहीं किया गया है। जांच में यह भी पता चला कि कई डीलरों द्वारा लाभुकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसी आलोक में डीएम ने देवधा उत्तर पंचायत के डीलर ब्रह्मदेव सिंह, जयनगर बस्ती पंचायत की डीलर गीता पासवान, देवधा मध्य पंचायत के डीलर मो. अब्दुल खालिक व हमीदा खातून तथा देवधा दक्षिण पंचायत के डीलर बेचन यादव के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जयनगर के एसडीओ को दिया है। साथ ही जांच प्रतिवेदन के आधार पर कई अन्य डीलरों के विरूद्ध भी लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2016 में निहित प्रावधानों के अधीन अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।