जिला योजना समिति गठन को होगा चुनाव
जिले में 42 सदस्यीय जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। जिला योजना समिति के गठन के लिए इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन आगामी 08 फरवरी 2018 को कराया जाएगा।
मधुबनी। जिले में 42 सदस्यीय जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। जिला योजना समिति के गठन के लिए इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन आगामी 08 फरवरी 2018 को कराया जाएगा। जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के तौर-तरीकों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इस चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु 08 फरवरी को जिला परिषद, मधुबनी एवं नगर निकायों (नगर परिषद, मधुबनी, नगर पंचायत झंझारपुर, जयनगर एवं घोघरडीहा) के निर्वाचित सदस्यों की संयुक्त बैठक 08 फरवरी को जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। इस संयुक्त बैठक में भाग लेने हेतु जिला परिषद एवं शहरी निकायों के निर्वाचित सदस्यों को सूचना निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। जिला योजना समिति सदस्यों के चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला दंडाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी के रुप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर दिया है।
इस तरह होगा जिला योजना समिति का गठन :
मधुबनी जिला योजना समिति 42 सदस्यीय होगा। वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर मधुबनी जिला योजना समिति के लिए 42 सदस्य होना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जिला परिषद अध्यक्ष तथा नगर परिषद मुख्य पार्षद जिला योजना समिति में शामिल किए जाएंगे। जिले में 42 सदस्यीय जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। समिति के कुल सदस्यों का 4/5 वां भाग अर्थात 34 सदस्यों का चयन निर्वाचन के माध्यम से किया जाएगा। जिन 34 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, उसमें जिला पार्षदों में से 33 सदस्य तथा जिले स्थित चारों शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। जिला पार्षदों में से जिला योजना समिति के लिए चुने जाने वाले 33 जिला पार्षदों में न्यूनतम 16 महिला जिला पार्षदों का निर्वाचन करना अनिवार्य होगा। जबकि शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से जिन एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा, वह पुरुष या महिला कोई भी प्रतिनिधि हो सकता है।
जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया :
-- जिला योजना समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु सबसे पहले जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी। जिसमें जिला पार्षदों एवं शहरी निकायों के निर्वाचित सदस्यों का नाम, पिता का नाम एवं पता दर्ज किया जाएगा।
-- जिला योजना समिति के गठन हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा 08 फरवरी को जिला पार्षदों एवं शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संयुक्त एवं अलग-अलग बैठक बुलाई जाएगी।
-- जिला परिषद से निर्वाचित होने वाले 32 सदस्यों का निर्वाचन जिला पार्षदों द्वारा अपने बीच में से तथा नगर निकायों से निर्वाचित होने वाले एक सदस्य का निर्वाचन नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से किया जाएगा।
-- जिला योजना समिति हेतु सदस्यों के निर्वाचन के लिए बुलाई गई बैठक में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जिला परिषद तथा नगर निकायों के सदस्यों में से इच्छुक उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में मनोनयन पत्र की मांग करेंगे। एक मतदाता को केवल एक ही उम्मीदवार के नाम को प्रस्तावित करने का अधिकार रहेगा। मनोनयन पत्र की निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संवीक्षा की जाएगी।
-- यदि मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के बारबर होगा तो, सभी को शीघ्र निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। जबकि मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक होगा तो मनोनयन वापसी के लिए समय दिया जाएगा। फिर भी अगर संख्या अधिक रही तो उसी दिन गुप्त मतपत्र के माध्यम से मत प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों का नाम वर्णानुक्रम में अंकित किया जाएगा।
-- निर्वाचन की स्थिति में निर्वाचकों को एक-एक कर मतपत्र दिया जाएगा, जिस पर वैध मनोनीत उम्मीदवारों के नाम अंकित रहेंगे और उस पर निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा। मतदाता जिन उम्मीदवारों को मत देना चाहेंगे उनके नाम के सामने मतपत्र पर'क्रास'का चिह्न लगाएंगे।
-- मतदान के बाद मतदाताओं की उपस्थिति में मतगणना की जाएगी। जिन उम्मीदवारों को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हो उन्हें भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के अनुसार निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।
-- यदि मतगणना के दौरान दो या अधिक उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होता है तो लॉटरी के माध्यम से परिणाम प्राप्त किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया एवं लॉटरी निकालने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।