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शराब सेवन के आरोप में कर्मी पर विभागीय कार्यवाही

मधुबनी। शराब सेवन के आरोपी कार्यालय परिचारी संजीत कुमार झा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश डीएम एसके अशोक ने दिया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी तथा स्थापना उप समाहर्ता को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Sep 2019 11:00 PM (IST)Updated: Sat, 14 Sep 2019 11:00 PM (IST)
शराब सेवन के आरोप में कर्मी पर विभागीय कार्यवाही
शराब सेवन के आरोप में कर्मी पर विभागीय कार्यवाही

मधुबनी। शराब सेवन के आरोपी कार्यालय परिचारी संजीत कुमार झा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश डीएम एसके अशोक ने दिया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी तथा स्थापना उप समाहर्ता को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। डीएम ने संचालन पदाधिकारी को आदेश दिया है कि 90 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन कर अभिलेखबद्ध जांच प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

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मालूम हो कि समाहरणालय स्थित जिला आपूर्ति शाखा में पदस्थापन के दौरान कार्यालय परिचारी संजीत कुमार झा को नौ अगस्त 2018 को आठ बजे रात में समाहरणालय परिसर में शराब के नशे में हंगामा करते हुए पुलिस ने पकड़ा था। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने पर शराब सेवन की पुष्टि होने के उपरांत प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद पुन: ड्यूटी ज्वाइन की। फिलहाल वह रहिका प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित है। वह रहिका थाना क्षेत्र के जिवारपुर गांव का रहने वाला है। शराब के नशे में पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उसके प्रपत्र-क में आरोप गठित किया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शराब के नशे में समाहरणालय के ही नजारत शाखा के कार्यालय परिचारी रविशंकर को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में रविशंकर भी जमानत पर जेल से बाहर आया। उसपर पहले ही विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश दिया जा चुका है। रविशंकर अरेड़ थाना क्षेत्र के अरेड़ दक्षिण टोला का रहने वाला है।


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