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नाबालिग से दुष्कर्म में एक दोषी करार

मधुबनी। एडीजे सह विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार दीक्षित ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में ह

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Apr 2021 11:47 PM (IST)Updated: Tue, 06 Apr 2021 11:47 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म में एक दोषी करार
नाबालिग से दुष्कर्म में एक दोषी करार

मधुबनी। एडीजे सह विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार दीक्षित ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में हरलाखी थाना क्षेत्र के राधे श्याम साहब को मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण यादव ने हिस्सा लिया और कड़ी सजा की मांग की.सजा के बिदू पर 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। विशेष लोक अभियोजक श्री यादव ने बताया कि पीड़िता 11 अगस्त 2016 को एक पारिवारिक कार्यक्रम में आरोपित के घर गई थी। रात्रि में जब वह वापस अपने घर जाने लगी तो गाती में आरोपित ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने महिला थाना में राधे श्याम साहब के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में दस वर्ष की कैद मधुबनी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि ने शादी की नीयत से नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में दोषी मानते हुए लौकहा थाना क्षेत्र के लालू सदाय को भादवि की धारा 366 ए में दस वर्ष, धारा 363 में सात वर्ष कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई है। साथ ही उसपर तीन हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक के अनुसार अपहृता के पिता अशोक मेहतर ने लौकहा थाना में लालू सदाय और उसके परिजनों पर प्राथमिकी दर्ज कर कहा था कि तीन जनवरी 2020 को उसकी 15 वर्षीया पुत्री शौच के लिए निकली तो शादी की नीयत से लालू सदाय और उसके स्वजनों ने अपहरण कर लिया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में केवल लालू सदाय को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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